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मलिहाबाद तिहरा हत्याकांडः मुख्य आरोपी लल्लन खान सहित छह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मलिहाबाद तिहरा हत्याकांड (Malihabad triple murder) में बड़ी खबर सामने आई है. मुख्य आरोपी लल्लन खान सहित छह अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख तय की है.

मलिहाबाद तिहरा हत्याकांड
मलिहाबाद तिहरा हत्याकांड
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 21, 2024, 10:46 PM IST

लखनऊ: मलिहाबाद तिहरा हत्याकांड मामले में पुलिस ने सभी छह अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है. जमीन विवाद में भतीजी सहित तीन रिश्तेदारों की हत्या करने के आरोपी सिराज खान उर्फ लल्लन खान, फराज, अशर्फी लाल, फुरकान, शोभित शुक्ला और सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सीजेएम हृषीकेश पांडेय ने पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए, सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख तय की है.

2 फरवरी को हुआ था तिहरा हत्याकांड: पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में प्रॉसिक्यूशन की ओर से बताया गया कि वादी फरीद अहमद ने मलिहाबाद थाने में 2 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि वादी दिन में अपने परिवार के साथ घर में था तभी आरोपी लल्लन खान, उसका लड़का फराज, ड्राइवर अशर्फीऔर फुरकान के साथ गाड़ी से आए और अपशब्द कहते हुए धमकाने लगे. जब वादी के चचेरे भाई मुनीर ने आरोपियों को समझाने का प्रयास किया तो लल्लन खान और फराज ने वादी के पुत्र हंजला, मुनीर और वादी की पत्नी फरहीन को गोली मार दी. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पूर्व सपा विधायक की बढ़ी मुश्किलें, इंदल रावत पर एफआईआर का आदेश

वहीं, जमानत के तौर पर मिले करोड़ों रुपयों को धोखाधड़ी करके हड़पने और जानमाल की धमकी देने के आरोपों में मलिहाबाद के पूर्व सपा विधायक इन्दल रावत की मुश्किलें बढ़ गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने गोमती नगर थाने को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है. दरअसल, कोर्ट में राज इंफ्रा हाउसिंग के प्रबंध निदेशक राजेश पांडेय ने पूर्व विधायक इन्दल रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि साल 2014 में आरोपी इंदल रावत ने बटहा सबौली स्थित अपनी जमीन पर छह मंजिल का निर्माण करने के लिए वादी से अनुबंध किया. लेकिन अनुबंध पत्र में कम स्टाम्प लगने के कारण अनुबंध पत्र बाद में 23 जून 2023 को पंजीकृत हो सका. कहा गया कि वादी की कंपनी ने आरोपी की जमीन पर निर्माण करने के बदले में आरोपी पूर्व विधायक को जमानत राशि के रूप में कुल दो करोड़ 52 लाख रुपए दिये थे. बताया गया कि बाद में पता चला की इंदल रावत की उस जमीन पर विवाद है. इस पर वादी ने जमानत के तौर पर दिए करोड़ों रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने पैसे लौटाने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी.


यह भी पढ़ें : अपहरण-फिरौती के 30 साल पुराने केस में पूर्व डकैत सीमा परिहार को 4 साल कैद, तीन साथियों को भी सजा

लखनऊ: मलिहाबाद तिहरा हत्याकांड मामले में पुलिस ने सभी छह अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है. जमीन विवाद में भतीजी सहित तीन रिश्तेदारों की हत्या करने के आरोपी सिराज खान उर्फ लल्लन खान, फराज, अशर्फी लाल, फुरकान, शोभित शुक्ला और सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सीजेएम हृषीकेश पांडेय ने पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए, सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख तय की है.

2 फरवरी को हुआ था तिहरा हत्याकांड: पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में प्रॉसिक्यूशन की ओर से बताया गया कि वादी फरीद अहमद ने मलिहाबाद थाने में 2 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि वादी दिन में अपने परिवार के साथ घर में था तभी आरोपी लल्लन खान, उसका लड़का फराज, ड्राइवर अशर्फीऔर फुरकान के साथ गाड़ी से आए और अपशब्द कहते हुए धमकाने लगे. जब वादी के चचेरे भाई मुनीर ने आरोपियों को समझाने का प्रयास किया तो लल्लन खान और फराज ने वादी के पुत्र हंजला, मुनीर और वादी की पत्नी फरहीन को गोली मार दी. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पूर्व सपा विधायक की बढ़ी मुश्किलें, इंदल रावत पर एफआईआर का आदेश

वहीं, जमानत के तौर पर मिले करोड़ों रुपयों को धोखाधड़ी करके हड़पने और जानमाल की धमकी देने के आरोपों में मलिहाबाद के पूर्व सपा विधायक इन्दल रावत की मुश्किलें बढ़ गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने गोमती नगर थाने को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है. दरअसल, कोर्ट में राज इंफ्रा हाउसिंग के प्रबंध निदेशक राजेश पांडेय ने पूर्व विधायक इन्दल रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि साल 2014 में आरोपी इंदल रावत ने बटहा सबौली स्थित अपनी जमीन पर छह मंजिल का निर्माण करने के लिए वादी से अनुबंध किया. लेकिन अनुबंध पत्र में कम स्टाम्प लगने के कारण अनुबंध पत्र बाद में 23 जून 2023 को पंजीकृत हो सका. कहा गया कि वादी की कंपनी ने आरोपी की जमीन पर निर्माण करने के बदले में आरोपी पूर्व विधायक को जमानत राशि के रूप में कुल दो करोड़ 52 लाख रुपए दिये थे. बताया गया कि बाद में पता चला की इंदल रावत की उस जमीन पर विवाद है. इस पर वादी ने जमानत के तौर पर दिए करोड़ों रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने पैसे लौटाने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी.


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