नई दिल्ली: दिल्ली में 4.96 लाख मतदाता बढ़े हैं. बड़ी संख्या में मतदाताओं के पहचान पत्र में गलतियां हैं. ऐसे में लोग परेशान भी हैं. इन गलतियों को ठीक कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. लोग मोबाइल से ही घर बैठे संशोधन कर सकते हैं. 24 दिसंबर तक लोगों को संशोधन के लिए आवेदन करना होगा. 6 जनवरी को इलेक्शन कमिशन की तरफ से अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2024 को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची जारी की गई है. इससे पहले बीते वर्ष 27 अक्टूबर 2023 को मतदाताओं की सूची जारी की गई थी. बीते 1 साल में दिल्ली में 496876 मतदाता बढ़े हैं. ऐसे मतदाता जो अपना पता बदल चुके हैं, नाम फोटो जन्मतिथि या अन्य किसी विवरण में कोई गलती है तो 24 दिसंबर तक संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
संशोधन के बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की जाएगी. ऐसे मतदाता जिनके मतदाता पहचान पत्र में कोई कमी है, उन्हें 24 दिसंबर से पहले संशोधन के लिए आवेदन करना होगा. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मतदाता पहचान पत्र बनवाने और उसमें संशोधन के लिए 9 और 10 नवंबर को कैंप लगाया गया था. इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया. साथ ही संशोधन भी करवाया. अब 23 और 24 नवंबर को दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में यह कैंप लगाया जाएगा.
इस तरह करें संशोधन के लिए आवेदन: ऐसे मतदाता जिन्हें अपने मतदाता पहचान पत्र में संशोधन कराना है और वह सरकारी स्कूल नहीं जा सकते हैं तो घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए मतदाताओं को मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करना होगा, जहां पर लॉगिन करने के बाद मतदाता अपने पहचान पत्र का विवरण डालकर संशोधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लोग इस ऐप के जरिए नाम, पता, मोबाइल नंबर, और फोटो आदि बदल सकते हैं. इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र से जुड़े अन्य कार्यों के लिए भी मदद ले सकते हैं.
नए मतदाता पहचान पत्र के लिए ऐसे करें आवेदन: नया मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए फार्म 6 भरना होता है. इसके लिए voters.eci.gov.in पर जाएं. वेबसाइट पर जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. यहां आनलाइन फार्म भरने की सुविधा दी गई है. अपना नाम और पता भरने के साथ जन्मतिथि व एड्रेस प्रूफ की कॉपी अपलोड करनी होगी. साथ मे पासपोर्ट साइज कलर फोटो भी अपलोड करें. ध्यान रहें कि फोटो का बैकग्राउंड सफेद ही होना चाहिए. मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी समेत अन्य डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
इस तरह वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम
- वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो voters.eci.gov.in पर जाएं, आनलाइन फार्म भर दें.
- 24 दिसंबर तक लोग मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए या संशोधन के लिए कर सकते हैं आवेदन
- दिनांक 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी नए आवेदक फॉर्म-6 में आवेदन करें.
- 1जनवरी 2025, 01जुलाई 2025 एवं 01 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी संभावित मतदाता भी फॉर्म-6 में आवेदन कर सकते हैं.
- https://electoralsearch.ei.gov.in पर जाकर मतदाता नाम खोजने और अन्य चुनावी सेवाओं के लिए "मतदाता हेल्पलाइन" दिव्यांगजनों के लिए "सक्षम ऐप" डाउनलोड करें, 1950 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं.
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