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फिल्म 'इमरजेंसी' के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी याचिका, सिनेमा के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग - MP HC Petition filed Emergency Film - MP HC PETITION FILED EMERGENCY FILM

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए साथ ही फिल्म की रिलीज से पहले सिख समुदाय के प्रतिनिधियों को पूरी फिल्म दिखाई जाए.

MP HC PETITION FILED EMERGENCY FILM
इमरजेंसी फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 31, 2024, 9:13 PM IST

Updated : Aug 31, 2024, 9:19 PM IST

जबलपुर: लोकसभा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई है. जबलपुर की गुरुद्वारा कमेटी और इंदौर के सिख समाज द्वारा यह याचिका लगाई गई है. सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि इस फिल्म में सिख समाज को हिंदू विरोधी दिखाया गया है जो पूरी तरह गलत है. इसलिए जब तक सिख समाज के प्रमुख लोग इस फिल्म को देख ना लें तब तक फिल्म को रिलीज न किया जाए.

फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी याचिका (ETV Bharat)

फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को रोकने की मांग की जा रही है. शनिवार को श्रीगुरु सभा इंदौर और जबलपुर सिख संगत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में सिख समाज की ओर से मांग की गई है कि इस फिल्म का प्रदर्शन फिलहाल रोका जाए और सिख समुदाय के प्रमुख लोगों को प्रदर्शन से पहले फिल्म दिखाई जाए.

'सिख समाज की छवि हो रही खराब'

इस याचिका को हाई कोर्ट में पेश करने वाले एडवोकेट एन एस रूपराह का कहना है कि "इस फिल्म के टेलर में जो बातें सामने आ रही हैं उनमें सिख समाज के लोगों को हिंदुओं पर गोलियां बरसाते हुए दिखाया गया है. फिल्म में ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि मानो सिख समाज हिंदुओं का विरोधी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. सिख समाज हिंदू धर्म के साथ हमेशा खड़ा रहा है इसलिए फिल्म में जो प्रदर्शित किया गया है उससे सिख समाज की छवि समाज में खराब हो रही है. इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में 2 सितंबर को होगी".

ये भी पढ़ें:

कंगना रनौत के खिलाफ जबलपुर में सिख समुदाय सड़कों पर उतरा, इमरजेंसी फिल्म का विरोध

SGPC-अकाल तख्त के बाद ऑस्ट्रेलिया सिख परिषद की डिमांड, देश में बैन हो कंगना रनौत की 'इमरजेंसी'

'सिख प्रतिनिधियों को दिखाई जाए फिल्म'

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग की गई है कि फिल्म को पहले सिख समाज के प्रतिनिधियों को दिखाया जाए ताकि फिल्म देखने के बाद ही तय किया जा सके की फिल्म में सिख समाज की छवि को लेकर कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया है. इस फिल्म के प्रोमो में जो दिख रहा है उससे पूरी फिल्म के बारे में जानकारी नहीं मिलती और जो बताया जा रहा है वह सिख समाज की छवि खराब कर रहा है. याचिका में इस बात की भी मांग की गई है कि सेंसर बोर्ड जो सर्टिफिकेशन देता है केंद्र सरकार चाहे तो उसे सर्टिफिकेशन को कैंसिल कर सकती है. बता दें कि फिल्म 6 तारीख को रिलीज होनी है वहीं एक दिन पहले ही जबलपुर में सिख समाज ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था.

जबलपुर: लोकसभा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई है. जबलपुर की गुरुद्वारा कमेटी और इंदौर के सिख समाज द्वारा यह याचिका लगाई गई है. सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि इस फिल्म में सिख समाज को हिंदू विरोधी दिखाया गया है जो पूरी तरह गलत है. इसलिए जब तक सिख समाज के प्रमुख लोग इस फिल्म को देख ना लें तब तक फिल्म को रिलीज न किया जाए.

फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी याचिका (ETV Bharat)

फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को रोकने की मांग की जा रही है. शनिवार को श्रीगुरु सभा इंदौर और जबलपुर सिख संगत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में सिख समाज की ओर से मांग की गई है कि इस फिल्म का प्रदर्शन फिलहाल रोका जाए और सिख समुदाय के प्रमुख लोगों को प्रदर्शन से पहले फिल्म दिखाई जाए.

'सिख समाज की छवि हो रही खराब'

इस याचिका को हाई कोर्ट में पेश करने वाले एडवोकेट एन एस रूपराह का कहना है कि "इस फिल्म के टेलर में जो बातें सामने आ रही हैं उनमें सिख समाज के लोगों को हिंदुओं पर गोलियां बरसाते हुए दिखाया गया है. फिल्म में ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि मानो सिख समाज हिंदुओं का विरोधी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. सिख समाज हिंदू धर्म के साथ हमेशा खड़ा रहा है इसलिए फिल्म में जो प्रदर्शित किया गया है उससे सिख समाज की छवि समाज में खराब हो रही है. इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में 2 सितंबर को होगी".

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'सिख प्रतिनिधियों को दिखाई जाए फिल्म'

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग की गई है कि फिल्म को पहले सिख समाज के प्रतिनिधियों को दिखाया जाए ताकि फिल्म देखने के बाद ही तय किया जा सके की फिल्म में सिख समाज की छवि को लेकर कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया है. इस फिल्म के प्रोमो में जो दिख रहा है उससे पूरी फिल्म के बारे में जानकारी नहीं मिलती और जो बताया जा रहा है वह सिख समाज की छवि खराब कर रहा है. याचिका में इस बात की भी मांग की गई है कि सेंसर बोर्ड जो सर्टिफिकेशन देता है केंद्र सरकार चाहे तो उसे सर्टिफिकेशन को कैंसिल कर सकती है. बता दें कि फिल्म 6 तारीख को रिलीज होनी है वहीं एक दिन पहले ही जबलपुर में सिख समाज ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था.

Last Updated : Aug 31, 2024, 9:19 PM IST
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