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लोकसभा चुनाव 2024: चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी, अभ्यर्थी 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे - LS Election program notification

लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो गई है. भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा.

LS Election nomination from March 27
चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 20, 2024, 9:29 PM IST

भरतपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार को प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो गई. इसी के तहत भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने भी लोक सूचना जारी कर दी. भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा. प्रत्याशी 27 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही बुधवार से ही नामांकन करने का काम शुरू हो गया है. 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. प्रथम चरण में भरतपुर समेत प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान 19 अप्रैल को होगा. मतगणना 4 जून को होगी.

पढ़ें: तीन लोकसभा सीटों के लिए बसपा ने घोषित किए प्रत्याशी, भगवान सिंह बाबा ने किया नामों का ऐलान

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य प्रत्याशी को 25 हजार रुपए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी.

पढ़ें: अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू, जयपुर शहर और ग्रामीण से भरे दो नामांकन

5 व्यक्तियों को ही अनुमति: जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. साथ ही काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2024 : वोटिंग और मतगणना के दिन राजस्थान में रहेगा सूखा दिवस

ये दस्तावेज करने होंगे संलग्न: डॉ यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि प्रत्याशी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो प्रत्याशी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

भरतपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार को प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो गई. इसी के तहत भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने भी लोक सूचना जारी कर दी. भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा. प्रत्याशी 27 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही बुधवार से ही नामांकन करने का काम शुरू हो गया है. 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. प्रथम चरण में भरतपुर समेत प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान 19 अप्रैल को होगा. मतगणना 4 जून को होगी.

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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य प्रत्याशी को 25 हजार रुपए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी.

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5 व्यक्तियों को ही अनुमति: जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. साथ ही काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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ये दस्तावेज करने होंगे संलग्न: डॉ यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि प्रत्याशी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो प्रत्याशी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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