जयपुर. राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सूखा दिवस घोषित कर दिया है. कार्यक्रम के अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले से और मतगणना के दिन संपूर्ण राज्य में सूखा दिवस रहेगा. इसके साथ प्रदेश में मतदान दिवस पर सभी कामगारों के लिए निजी, औद्योगिक संस्थानों और राजकीय उपक्रमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में वित्त (आबकारी) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए 17 अप्रेल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक राज्य में सूखा दिवस रहेगा. इस दौरान शराब की दुकानें बंद रहेगी. प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा.
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गुप्ता ने बताया कि 26 अप्रैल को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान एवं बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रेल 2024 को मतदान समाप्ति तक राज्य में सूखा दिवस रहेगा. दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रेल को मतदान होगा.इसके साथ पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केंद्रों के क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को शराब और ऐसी प्रकृति के अन्य मादक पदार्थ के विक्रय एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही मतगणना दिवस 4 जून 2024 को भी सम्पूर्ण राज्य में सूखा दिवस घोषित किया गया है.
मतदान दिवस पर मिलेगा सवैतनिक अवकाश: मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और द्वितीय चरण के लिए शुक्रवार 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ कार्य स्थलों में सवैतनिक अवकाश रहेगा, ताकि उक्त तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें.