रायपुर: बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा. भारत निर्वाचन आयोग ने बस्तर संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय निर्धारित किया है. इस लोकसभा चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे.
वोटिंग के लिए समय किया निर्धारित: भारत निर्वाचन आयोग के जारी अधिसूचना के अनुसार, बस्तर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोण्डागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल, शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा. इसके अलावा बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 72 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा.
विधानसभावार मतदान का समय:
मतदान का समय | मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र और मतदान केन्द्र |
सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक | कोण्डागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा और जगदलपुर के 72 मतदान केन्द्र |
सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक | बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केन्द्र |
मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र जरूरी: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा, "यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग ने उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी को मान्य किया है. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.
"छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत चुनाव आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे." - रीना बाबासाहेब कंगाले, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
मतदाता केंद्र में इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर वोट कर सकेंगे:
- आधार कार्ड,
- मनरेगा जॉब कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- पैन कार्ड,
- भारतीय पासपोर्ट,
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
- बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड.
प्रवासी मतदाता के लिए नियम: प्रवासी मतदाता को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा.