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रैली में पानी पिलाने की छूट पर खर्चा बताना होगा, सोशल मीडिया पर प्रचार से पहले लेनी होगी मंजूरी - Lucknow LOK SABHA ELECTION - LUCKNOW LOK SABHA ELECTION

लखनऊ में मतदान (20 मई) को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बुधवार को प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुनाव आयोग की गाइनलाइन के अनुपालन का पाठ पढ़ाया. जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया में चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर चुनाव आचार संहिता के बाबत जानकारी साझा की. LOK SABHA ELECTION 2024

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2024, 1:39 PM IST

लखनऊ : आगामी 20 मई को राजधानी लखनऊ की दो सीटों (लखनऊ और मोहनलालगंज) पर मतदान होना है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार के बाबत कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सोशल मीडिया में प्रचार के लिए पहले अनुमति लेनी होगी. अन्यथा सोशल मीडिया में प्रचार करने वाले प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी.



चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की है. बैठक के दौरान प्रचार प्रसार के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए गए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है. प्रत्याशी यदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रचार सामग्री का कंटेंट अप्रूव करवाना होगा. इसके बाद ही उसे सोशल मीडिया में अपलोड करना होगा. यदि ऐसा नही किया जाता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.


रैली में पानी पिलाने की छूट : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि प्रचार करने के लिए प्रत्याशी द्वारा जितने वाहनों की अनुमति ली गई होगी. उतने वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा. रैली में सिर्फ पानी पिलाने की छूट रहेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक निर्वाचन से जुड़े आयोजनों में पेयजल की व्यवस्था के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है. हालांकि इसके खर्च का लेखा व्यय रजिस्टर में करना होगा. लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जा रही है. यदि निर्दलीय प्रत्याशी भी सुरक्षा चाहते हैं तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. उनकी मांग के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.

लखनऊ : आगामी 20 मई को राजधानी लखनऊ की दो सीटों (लखनऊ और मोहनलालगंज) पर मतदान होना है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार के बाबत कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सोशल मीडिया में प्रचार के लिए पहले अनुमति लेनी होगी. अन्यथा सोशल मीडिया में प्रचार करने वाले प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी.



चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की है. बैठक के दौरान प्रचार प्रसार के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए गए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है. प्रत्याशी यदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रचार सामग्री का कंटेंट अप्रूव करवाना होगा. इसके बाद ही उसे सोशल मीडिया में अपलोड करना होगा. यदि ऐसा नही किया जाता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.


रैली में पानी पिलाने की छूट : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि प्रचार करने के लिए प्रत्याशी द्वारा जितने वाहनों की अनुमति ली गई होगी. उतने वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा. रैली में सिर्फ पानी पिलाने की छूट रहेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक निर्वाचन से जुड़े आयोजनों में पेयजल की व्यवस्था के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है. हालांकि इसके खर्च का लेखा व्यय रजिस्टर में करना होगा. लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जा रही है. यदि निर्दलीय प्रत्याशी भी सुरक्षा चाहते हैं तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. उनकी मांग के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.

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