भिवानी: प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. अगर बात भिवानी की करें तो निगम द्वारा 2023-24 में 21 लाभर्थियों को 22 लाख 3 हजार 583 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं.
महिला विकास निगम का उद्देश्य: भिवानी उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करके सक्षम बनाना है. व्यावसायिक तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल जैसे कोर्स के लिए बैंकों के माध्यम से छात्राओं को सब्सिडी पर ऋृण दिया जाता है.
कितना ऋृण मिल सकता है?: उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि सामान्य टर्म में एक छात्रा उच्च अध्ययन के लिए चार लाख तक का शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सकती है. भारत में अध्ययन के लिए अधिकतम 15 से 20 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकती है. विदेश में पढ़ाई के लिए छात्राओं को 25 लाख से अधिक की राशि मिल सकती है, लेकिन इसकी राशि बैंकों और पात्रता मानदंड के आधार पर अलग हो सकती है.
कितनी मिलती है सब्सिडी?: डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि उच्च शिक्षा ऋण के भार को कम करने के उद्देश्य से योजना के तहत शिक्षा ऋण पर महिला निगम द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. अगर बैंक 9.50 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है तो महिला विकास निगम द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज दर के रूप में सब्सिडी दी जाएगी तथा लाभार्थी को केवल 4.50 प्रतिशत ब्याज के रूप में वहन करना पड़ेगा.
आवेदन की प्रक्रिया: उच्च शिक्षा ऋण बैंक द्वारा बैंक की शिक्षा ऋण योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र के साथ, बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र या अगर विदेश में शिक्षा ग्रहण करनी हो तो वहां के संस्थान का ऑफर लेटर और केस लेटर, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है. हरियाणा के बाहर अस्थाई रूप से रहने वाले हरियाणा के कर्मचारियों की महिलाएं/लड़कियां यदि ऋण लेने की इच्छुक हैं तो वह बैंक से ऋण लेकर नजदीकी जिला प्रबंधक कार्यालय में अपना केस भेज सकते हैं. डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट hwdcl.org पर विजिट कर सकते हैं.
क्या है पात्रता?: हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी लडकी/महिला एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की लड़कियां / महिलाएं जो देश और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं.
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