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शिक्षा मंत्रालय के नए आदेश पर दिल्ली के युवाओं ने क्या कहा, जानिए

Ministry of Education Guidelines: शिक्षा मंत्रालय के नए गाइडलाइन के अनुसार देश भर के कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकती. इसके आलावे कोचिंग सेंटर्स संचालकों की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा मंत्रालय के नए आदेश
शिक्षा मंत्रालय के नए आदेश
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 20, 2024, 3:18 PM IST

शिक्षा मंत्रालय के नए आदेश

नई दिल्ली: देश भर की कोचिंग इंस्टिट्यूट के लिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है. इस नए आदेश में कई बदलाव किए गए हैं. शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकती. इसके अलावा जो इंस्टिट्यूट बच्चों को गुमराह करके अपने इंस्टिट्यूट में एडमिशन के लिए कहते हैं उनके उपर भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि नामी कोचिंग संस्थान अपने इंस्टिट्यूट में बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए बड़े-बड़े प्रचार करते हैं. इंस्टिट्यूट छात्रों को अच्छे अंक मिलेंगे इसका लालच देते हैं, जिसके चलते कुछ छात्र इस लालच में आकर बड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन करा लेते हैं. ऐसे में कई बार देखा गया है कि छात्र बड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ने के बाद भी फेल भी हो जाते हैं. लेकिन वह भी पैसा वापस नहीं होता. जिसके चलते कई बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं. शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नए आदेश पर दिल्ली के स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है सुनिए...

ईटीवी से बात करते हुए छात्रों ने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से तरफ से जो नया आदेश जारी किया गया है काफी अच्छा है. क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी बड़ी-बड़ी तैयारी करने के लिए जुड़ जाते हैं. उसकी वजह से कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बड़े संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं. जब उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं. इसलिए सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है ठीक है.

वहीं, शिक्षा मंत्रालय के नए आदेश को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने कई कोचिंग संस्थानों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय अब 16 साल से कम उम्र के बच्‍चों का भी कोचिंग में नामांकन नहीं होगा. ऐसे में 16 साल से ज्‍यादा उम्र के बच्‍चे ही कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई कर सकेंगे. नई गाइडलाइंस के अनुसार कोचिंग सेंटर्स संचालकों की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा मंत्रालय के नए आदेश

नई दिल्ली: देश भर की कोचिंग इंस्टिट्यूट के लिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है. इस नए आदेश में कई बदलाव किए गए हैं. शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकती. इसके अलावा जो इंस्टिट्यूट बच्चों को गुमराह करके अपने इंस्टिट्यूट में एडमिशन के लिए कहते हैं उनके उपर भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि नामी कोचिंग संस्थान अपने इंस्टिट्यूट में बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए बड़े-बड़े प्रचार करते हैं. इंस्टिट्यूट छात्रों को अच्छे अंक मिलेंगे इसका लालच देते हैं, जिसके चलते कुछ छात्र इस लालच में आकर बड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन करा लेते हैं. ऐसे में कई बार देखा गया है कि छात्र बड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ने के बाद भी फेल भी हो जाते हैं. लेकिन वह भी पैसा वापस नहीं होता. जिसके चलते कई बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं. शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नए आदेश पर दिल्ली के स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है सुनिए...

ईटीवी से बात करते हुए छात्रों ने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से तरफ से जो नया आदेश जारी किया गया है काफी अच्छा है. क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी बड़ी-बड़ी तैयारी करने के लिए जुड़ जाते हैं. उसकी वजह से कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बड़े संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं. जब उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं. इसलिए सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है ठीक है.

वहीं, शिक्षा मंत्रालय के नए आदेश को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने कई कोचिंग संस्थानों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय अब 16 साल से कम उम्र के बच्‍चों का भी कोचिंग में नामांकन नहीं होगा. ऐसे में 16 साल से ज्‍यादा उम्र के बच्‍चे ही कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई कर सकेंगे. नई गाइडलाइंस के अनुसार कोचिंग सेंटर्स संचालकों की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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