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8 वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद हत्या का मामला; दो दोषियों को उम्रकैद, फिरौती में मांगे थे 8 लाख रुपये - Life imprisonment news

जिले में 4 वर्ष पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के 8 वर्षीय बेटे का अपहरण कर हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दो दोषियों को सजा सुनाई है. अदालत ने हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1,25,000 हजार का अर्थ दंड लगाया.

दो को आजीवन कारावास
दो को आजीवन कारावास (वीडियो क्रेडिट : Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2024, 8:40 PM IST

अपहरण कर हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास (वीडियो क्रेडिट : Etv Bharat)

संभल: जिले में 4 वर्ष पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के 8 वर्षीय बेटे का अपहरण कर हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दो दोषियों को सजा सुना. अदालत ने हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1,25,000 हजार का अर्थ दंड लगाया है.

संभल के सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला हल्लू सराय निवासी सुरजीत सिंह पंचायत विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं. 19 मार्च 2020 को उनके 8 वर्षीय बेटे युवराज का अपहरण कर लिया गया था. अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने की एवज में 8 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. हालांकि, जब मामला हाइलाइट हुआ, तो पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी.

इसके बाद रामपुर जिले के जंगल में शव को फेंक दिया था. इस मामले में चार आरोपियों राजीव, उसकी बहन डॉली और राजीव के दोस्त नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जबकि उनका चौथा साथी बनवारी फरार हो गया था. इस दौरान यह पूरा मामला संभल जिले की चंदौसी स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चलता रहा था. शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. सरकारी अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि अदालत ने 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में राजीव एवं बनवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, उनके ऊपर 1,25,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है.

यह भी पढ़ें: जैसी करनी, वैसी भरनी! पति का रंग सांवला होने पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था जिंदा, पत्नी को उम्रकैद

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अपहरण कर हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास (वीडियो क्रेडिट : Etv Bharat)

संभल: जिले में 4 वर्ष पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के 8 वर्षीय बेटे का अपहरण कर हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दो दोषियों को सजा सुना. अदालत ने हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1,25,000 हजार का अर्थ दंड लगाया है.

संभल के सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला हल्लू सराय निवासी सुरजीत सिंह पंचायत विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं. 19 मार्च 2020 को उनके 8 वर्षीय बेटे युवराज का अपहरण कर लिया गया था. अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने की एवज में 8 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. हालांकि, जब मामला हाइलाइट हुआ, तो पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी.

इसके बाद रामपुर जिले के जंगल में शव को फेंक दिया था. इस मामले में चार आरोपियों राजीव, उसकी बहन डॉली और राजीव के दोस्त नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जबकि उनका चौथा साथी बनवारी फरार हो गया था. इस दौरान यह पूरा मामला संभल जिले की चंदौसी स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चलता रहा था. शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. सरकारी अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि अदालत ने 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में राजीव एवं बनवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, उनके ऊपर 1,25,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है.

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