अलीगढ़: अकराबाद थाना इलाके में महिला के साथ चलते टैंपू में हुए गैंगरेप के दो दोषियों को फास्ट कोर्ट की अदालत अंजू राजपूत ने 2 साल बाद आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी का केस जुमैनाल कोर्ट में अभी ट्रायल पर है.
थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक पीड़िता ने बताया था कि 14 अप्रैल 2022 को शाम करीब 5:30 बजे वह दिल्ली से अलीगढ़ के लिए चली थी. रात करीब 10:00 बजे अलीगढ़ बस अड्डे से गांव जाने के लिए एक टेंपो (थ्री व्हीलर) बुक किया था. टेंपो में उसके अलावा तीन में से एक सवारी रास्ते में उतर गई थी. जिसके बाद रास्ते में ऑटो ड्राइवर व अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसका पास पर्स भी छीन लिया, जिसमें 20 हजार रूपए व मोबाइल था. पुलिस ने ipc की धारा 376-D डी व 392 के अंतर्गत तीन व्यक्ति और ऑटो सवार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था.
शासकीय अधिवक्ता कृष्णमुरारी जौहरी ने बताया कि एफटीसी कोर्ट- फर्स्ट की न्यायाधीश अंजू राजपूत इसी मुकदमे के दो दोषियों आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया है. एक आरोपी का केस जुमैनाल कोर्ट में ट्रायल पर है.
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अकराबाद थाना क्षेत्र में 14 अप्रैल सन 2022 को पीड़िता अलीगढ़ से टेंपो द्वारा अपने गांव जा रही थी. उसने पूरे टेंपो को बुक किया था, जिसमें तीन लोग मौजूद थे. टेंपो में उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया गया और उसको जान से मारने का पूरा प्रयास कर बेहोशी की हालत में छोड़ गए थे. इसमें शासन के द्वारा कड़ी पैरवी की गई. इसमें मामले में युसूफ रेहान और आजाद को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना किया गया है. तीसरा आरोपी का फैसला अभी जुमैनाल कोर्ट में ट्रायल पर है.