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बहन को जिंदा जलाकर मारने वाले कातिल भाई को उम्रकैद - Life imprisonment to brother

बहन को जिंदा जलाकर मारने वाले कातिल भाई को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

kanpur dehat court
kanpur dehat court (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2024, 12:04 PM IST

कानपुर देहातः यूपी के जनपद कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के कांधी गांव में आठ साल पहले मकान के बंटवारे के विवाद में भाई ने बहन को जलाकर मार डाला था. इसकी सुनवाई जनपद कानपुर देहात की न्यायालय में चल रही थी. इस मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) राजू पोरवाल ने बताया कि जनपद कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र के कांधी गांव की रहने वाली शिमला देवी की शादी औरैया के धर्मेंद्र से हुई थी. पति से विवाद के बाद वह मायके कांधी में करीब 15 साल से रह रहीं थीं. मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में 11 जनवरी 2016 को भाई मनोज कुमार ने उसके साथ मारपीट की, इसके बाद उसे जिंदा जलाकर मार डाला.

इस मामले में मृतका की मां चंदा देवी ने डेरापुर थाने में अपने ही बेटे मनोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था. इस मामले की सुनवाई कानपुर देहात के जिला न्यायालय में जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और मनोज कुमार को दोषी करार दिया. इस मामले में कोर्ट ने मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया.

कानपुर देहातः यूपी के जनपद कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के कांधी गांव में आठ साल पहले मकान के बंटवारे के विवाद में भाई ने बहन को जलाकर मार डाला था. इसकी सुनवाई जनपद कानपुर देहात की न्यायालय में चल रही थी. इस मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) राजू पोरवाल ने बताया कि जनपद कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र के कांधी गांव की रहने वाली शिमला देवी की शादी औरैया के धर्मेंद्र से हुई थी. पति से विवाद के बाद वह मायके कांधी में करीब 15 साल से रह रहीं थीं. मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में 11 जनवरी 2016 को भाई मनोज कुमार ने उसके साथ मारपीट की, इसके बाद उसे जिंदा जलाकर मार डाला.

इस मामले में मृतका की मां चंदा देवी ने डेरापुर थाने में अपने ही बेटे मनोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था. इस मामले की सुनवाई कानपुर देहात के जिला न्यायालय में जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और मनोज कुमार को दोषी करार दिया. इस मामले में कोर्ट ने मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया.

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