मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के चर्चित फहराना ऑनर किलिंग केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 35 - 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने 14 महीने के अंदर फैसला सुना दिया है.
बता दें कि, मुजफ्फरनगर जिले में बीते साल 28 जून 2023 को थाना बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम अलीपुर अटेरना में युवती फहराना के प्रेम विवाह करने पर उसके भाईयों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने फहराना की हत्या आरोपी भाईयों फरमान, जमशेद, नोमान, शादाब, धारा उर्फ सन्नवर, फरमान अहमद को ऑनर किलिंग के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 35 35 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है और वहीं चार महिला आरोपियों तबस्सुम, सोनिया, गोरी और सलमा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट थर्ड के पीठासीन अधिकारी कमलापति की कोर्ट में हुई है.
बताया जा रहा है कि, युवती फहराना का शाहिद से प्रेम चल रहा था. जिसका लड़की के परिजन विरोध करते थे, बाद में फहराना ने प्रेम विवाह कर लिया था. लव मैरिज करने के दो महीने बाद 28 जून 2023 को ग्राम अलीपुर अटेरना में ब्यूटी पार्लर जा रही फरहाना की उसके परिजनों ने हत्या कर दी. जिसके बाद मृतक के पति शाहिद ने अपने ससुराल पक्ष के दस लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया था. इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है.