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कोर्ट ने सात दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2012 में हुई थी नाबालिग लड़की की हत्या - Life imprisonment news - LIFE IMPRISONMENT NEWS

मुजफ्फरनगर जनपद में नाबालिग लड़की की हत्या (Murder) के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को दोषी करार दिया हैं. साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 23, 2024, 1:24 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले में नाबालिग लड़की की हत्या (Murder) के मामले में मुजफ्फरनगर जिला कोर्ट का फैसला आ गया हैं. दरअसल जिला कोर्ट ने इस मामले में चार सगे भाइयों समेत सात दोषियों को दोषी करार दिया हैं और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही सभी दोषियों को 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

2012 में मुकदमा हुआ था दर्ज

आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2012 को खतौली निवासी राजू ने मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें दूसरे पक्ष के लोगों के विरुद्ध हमला करने और फायरिंग का आरोप लगाया था. मुकदमे में बताया गया था कि फायरिंग में उस की भतीजी रिया की मौत हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. फिर जांच के बाद जोगेन्द्र, महेश, गोविंद, अजय उर्फ लाला पुत्रगण सेवाराम और मोहन पुत्र विशंभर, मोनू व सोनू पुत्र गण मनोहर कुमार निवासी मोहल्ला देवीदास खतौली को आरोपी बनाया गया. फिर सभी के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. अब इस मामले में जिला कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सातों आरोपियों को हत्या में दोषी करार दिया है.

बता दें कि शुक्रवार यानी आज इस मामले को लेकर कोर्ट में सजा के प्रश्न पर बहस हुई है और दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी सातों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पंद्रह पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ेंः आश्रम पद्धति विद्यालय के हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

ये भी पढ़ेंः चाचा लगातार कर रहा था रेप, शादी होने पर ससुराल में दिखा दी अश्लील वीडियो, महिला की शिकायत पर केस दर्ज

मुजफ्फरनगर: जिले में नाबालिग लड़की की हत्या (Murder) के मामले में मुजफ्फरनगर जिला कोर्ट का फैसला आ गया हैं. दरअसल जिला कोर्ट ने इस मामले में चार सगे भाइयों समेत सात दोषियों को दोषी करार दिया हैं और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही सभी दोषियों को 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

2012 में मुकदमा हुआ था दर्ज

आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2012 को खतौली निवासी राजू ने मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें दूसरे पक्ष के लोगों के विरुद्ध हमला करने और फायरिंग का आरोप लगाया था. मुकदमे में बताया गया था कि फायरिंग में उस की भतीजी रिया की मौत हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. फिर जांच के बाद जोगेन्द्र, महेश, गोविंद, अजय उर्फ लाला पुत्रगण सेवाराम और मोहन पुत्र विशंभर, मोनू व सोनू पुत्र गण मनोहर कुमार निवासी मोहल्ला देवीदास खतौली को आरोपी बनाया गया. फिर सभी के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. अब इस मामले में जिला कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सातों आरोपियों को हत्या में दोषी करार दिया है.

बता दें कि शुक्रवार यानी आज इस मामले को लेकर कोर्ट में सजा के प्रश्न पर बहस हुई है और दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी सातों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पंद्रह पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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