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मुंगेर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा - Molestation Accused In Munger

Life Imprisonment In Munger: मुंगेर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है. इसी के साथ उसे आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 13, 2024, 2:31 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के प्रमोद कुमार चौधरी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

क्या है पूरा मामला: मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले को लेकर तारापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि युवक बहला फुसलाकर कर नाबालिग को अपने साथ ले गया. उसने फिर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. परिजनों के एफआईआर के बाद तारापुर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. जिसकी सुनवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई. वहीं न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई सजा युवक: मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायधीश प्रमोद कुमार चौधरी ने इस मामले में आरोपी को 28 फरवरी को दोषी करार दिया था. वहीं मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार वैश्य एवं बचाव पक्ष की ओर से सुशील कुमार ने हिस्सा लिया था.

"आरोपी को 28 फरवरी को दोषी करार दिया था. आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है."- प्रमोद कुमार चौधरी, विशेष न्यायधीश, पॉक्सो एक्ट

पढ़ें-'नशीली दवा खिलाकर एक महीने तक करते रहे दुष्कर्म', नाबालिग की दर्दभरी दास्तां सुनकर दिल दहल जाएगा

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के प्रमोद कुमार चौधरी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

क्या है पूरा मामला: मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले को लेकर तारापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि युवक बहला फुसलाकर कर नाबालिग को अपने साथ ले गया. उसने फिर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. परिजनों के एफआईआर के बाद तारापुर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. जिसकी सुनवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई. वहीं न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई सजा युवक: मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायधीश प्रमोद कुमार चौधरी ने इस मामले में आरोपी को 28 फरवरी को दोषी करार दिया था. वहीं मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार वैश्य एवं बचाव पक्ष की ओर से सुशील कुमार ने हिस्सा लिया था.

"आरोपी को 28 फरवरी को दोषी करार दिया था. आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है."- प्रमोद कुमार चौधरी, विशेष न्यायधीश, पॉक्सो एक्ट

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