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हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार के अर्थ दंड से भी किया दंडित - Murder Accused Punished

धौलपुर के राजाखेड़ा में तीन साल पहले बिजली के तार डालने को लेकर हुए झगड़े और मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी. इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Life imprisonment to murder accused
हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 10, 2024, 5:02 PM IST

धौलपुर: अपर जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को एक फैसला सुनाते हुए हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए तीनों आरोपियों को 10-10-10 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में राजाखेड़ा थाना इलाके में एक व्यक्ति की बिजली के तार डालने को लेकर हत्या की गई थी. अपर लोक अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व 12 मई, 2021 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नगोरा गांव में बिजली के तार डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इस झगड़े के बाद हुई मारपीट में घायल हुए युवक लाखन सिंह की तीन दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

पढ़ें: हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Pratapgarh Session Court

इस मामले को लेकर अपर जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश सावित्री निर्भीक आनंद ने तीन आरोपी इंद्रपाल उर्फ इंद्र (41) पुत्र केदार, पदम सिंह (42) पुत्र केदार और प्रमोद (25) पुत्र पदम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है. अर्थ दंड ना देने की एवज में तीनों आरोपियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

धौलपुर: अपर जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को एक फैसला सुनाते हुए हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए तीनों आरोपियों को 10-10-10 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में राजाखेड़ा थाना इलाके में एक व्यक्ति की बिजली के तार डालने को लेकर हत्या की गई थी. अपर लोक अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व 12 मई, 2021 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नगोरा गांव में बिजली के तार डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इस झगड़े के बाद हुई मारपीट में घायल हुए युवक लाखन सिंह की तीन दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

पढ़ें: हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Pratapgarh Session Court

इस मामले को लेकर अपर जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश सावित्री निर्भीक आनंद ने तीन आरोपी इंद्रपाल उर्फ इंद्र (41) पुत्र केदार, पदम सिंह (42) पुत्र केदार और प्रमोद (25) पुत्र पदम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है. अर्थ दंड ना देने की एवज में तीनों आरोपियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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