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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जबलपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - LIFE IMPRISONMENT FOR MOLESTATION

2022 के पॉक्सो एक्ट के मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए जबलपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला.

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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 30, 2024, 6:30 AM IST

Updated : Dec 30, 2024, 6:51 AM IST

जबलपुर : 8 दिसंबर 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सिहोरा अपर सत्र न्यायाधीश शैफी दाउदी की अदालत ने दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाते हुए एक हजार रु का अर्थदंड भी लगाया है.

दिसंबर 2022 की है घटना

अभियोजन के अनुसार लखन शर्मा (उम्र 35 वर्ष) ने 8 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया था. वारदात के बाद आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे और उसके पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा. इसके बाद डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर घटना के संबंध में परिजनों को जानकारी दी, जिससे दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.

कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना, सुनाई कठोर सजा

नाबालिग द्वारा घटनाक्रम बताए जाने के बाद परिजनों ने खितौला थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने और प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. अभियोजन की ओर से अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष प्रस्तुत किया.

यह भी देखें :

जबलपुर : 8 दिसंबर 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सिहोरा अपर सत्र न्यायाधीश शैफी दाउदी की अदालत ने दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाते हुए एक हजार रु का अर्थदंड भी लगाया है.

दिसंबर 2022 की है घटना

अभियोजन के अनुसार लखन शर्मा (उम्र 35 वर्ष) ने 8 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया था. वारदात के बाद आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे और उसके पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा. इसके बाद डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर घटना के संबंध में परिजनों को जानकारी दी, जिससे दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.

कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना, सुनाई कठोर सजा

नाबालिग द्वारा घटनाक्रम बताए जाने के बाद परिजनों ने खितौला थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने और प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. अभियोजन की ओर से अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष प्रस्तुत किया.

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Last Updated : Dec 30, 2024, 6:51 AM IST
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