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ED समन को नजरअंदाज करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज - Kejriwal plea dismissed

दिल्ली की अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. मामला ED के समन पर पेश नहीं होने को लेकर जारी समन से जुड़ा है.

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 17, 2024, 8:59 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. स्पेशल जज राकेश स्याल ने केजरीवाल की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

दरअसल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी. उनके खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का था. शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी. ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

ईडी की दोनों शिकायतों में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. बता दें, ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. जबकि, सीबीआई के मामले में वो नियमित जमानत पर हैं.

पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. स्पेशल जज राकेश स्याल ने केजरीवाल की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

दरअसल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी. उनके खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का था. शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी. ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

ईडी की दोनों शिकायतों में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. बता दें, ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. जबकि, सीबीआई के मामले में वो नियमित जमानत पर हैं.

पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

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