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आगजनी की घटना से लेकर सजा के ऐलान तक, क्या है सपा विधायक इरफान सोलंकी का 7 कनेक्शन, पढ़िए डिटेल - Irfan Solanki Arson Case

कानपुर के सीसामऊ विधायक को आगजनी मामले में कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जा चुकी है. जिस दिन घटना हुई वह तारीख भी 7 थी, जिस दिन उन्हें सजा हुई उस दिन भी 7 तारीख थी. दोषियों को सजा भी 7-7 साल की ही सुनाई गई है.

इरफान सोलंकी के साथ अजब संयोग जुड़ गया.
इरफान सोलंकी के साथ अजब संयोग जुड़ गया. (PHOTO Credit; Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 8, 2024, 1:14 PM IST

कानपुर : सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 दोषियों को आगजनी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 30 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पूरे मामले में घटना से लेकर सजा तक 7 का संयोग भी सामने आया है.

साल 2022 की 7 नवंबर को हुई थी घटना : बता दें कि जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर प्लाट पर कब्जा करने का आरोप लगाया था. बीती 7 नवंबर 2022 को जब वह परिवार के साथ एक शादी समारोह में गई थीं तो उस दौरान विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी थी. इस मामले में नजीर फातिमा के द्वारा जाजमऊ थाने में 8 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया गया था.

कोर्ट ने जून 7 तारीख 2024 को सुनाई सजा : सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछले 2 साल से महराजगंज जेल में बंद हैं. आगजनी के मामले में बहस की प्रक्रिया पूरे होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन कई अलग-अलग कारणों के चलते कई बार ये फैसला टला. बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 बार कहा गया कि फैसला आएगा, लेकिन निर्णय नहीं सुनाया जा सका. 11वीं बार 3 जून 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इसराइल समेत सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में 7 जून को सजा सुनाने का फैसला किया.

इस दिन सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 दोषियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे 7-7 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर बराबर-बराबर 30 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अब इरफान सोलंकी की विधायकी भी मुश्किल में पड़ गई है.

यह भी पढ़ें : यूपी में फिर कहर बरपाएगी लू-गर्मी; 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है पारा, झांसी रहा सबसे गर्म

कानपुर : सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 दोषियों को आगजनी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 30 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पूरे मामले में घटना से लेकर सजा तक 7 का संयोग भी सामने आया है.

साल 2022 की 7 नवंबर को हुई थी घटना : बता दें कि जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर प्लाट पर कब्जा करने का आरोप लगाया था. बीती 7 नवंबर 2022 को जब वह परिवार के साथ एक शादी समारोह में गई थीं तो उस दौरान विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी थी. इस मामले में नजीर फातिमा के द्वारा जाजमऊ थाने में 8 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया गया था.

कोर्ट ने जून 7 तारीख 2024 को सुनाई सजा : सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछले 2 साल से महराजगंज जेल में बंद हैं. आगजनी के मामले में बहस की प्रक्रिया पूरे होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन कई अलग-अलग कारणों के चलते कई बार ये फैसला टला. बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 बार कहा गया कि फैसला आएगा, लेकिन निर्णय नहीं सुनाया जा सका. 11वीं बार 3 जून 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इसराइल समेत सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में 7 जून को सजा सुनाने का फैसला किया.

इस दिन सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 दोषियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे 7-7 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर बराबर-बराबर 30 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अब इरफान सोलंकी की विधायकी भी मुश्किल में पड़ गई है.

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