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हर्ष फायरिंग में गोली लगने से चचेरी बहू की मौत, रिटायर्ड सैनिक को 10 साल कैद की सजा - kanpur court order - KANPUR COURT ORDER

कानपुर नरवल थाना क्षेत्र में बारात की अगवानी के समय हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में अपर जिला जज-16 की कोर्ट ने सेवानिवृत्ति सैनिक को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सेवानिवृत्ति सैनिक को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया है.

कानपुर कोर्ट.
कानपुर कोर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 2:58 PM IST

कानपुर : नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मैरिज हॉल में पिछले साल फरवरी के महीने में हर्ष फायरिंग के दौरान चचेरी बहू के मौत के मामले में अपर जिला जज-16 की कोर्ट ने सेवानिवृत्ति सैनिक को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 2 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी ठोंका है.

अभियोजन के अनुसार शहर के आउटर नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते साल 8 फरवरी 2023 को अहिरवा के विराटनगर निवासी अंकित की शादी प्रिया से हो रही थी. इस शादी में शामिल होने के लिए अंकित के चचरे भाई आनंद दीक्षित भी पत्नी रश्मि, बेटी अनुष्का व बेटे अंशुमान के साथ आए थे. बारात गेस्ट हाउस से जब चंद कदम की दूरी पर थी. अगवानी के दौरान आनंद के चाचा अजय कुमार दीक्षित सेवानिवृत्ति सैनिक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान अजय की लाइसेंसी बंदूक से चली गोली रश्मि की कनपटी पर लग गई. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गेस्ट हाउस के चौकीदार पोहार गांव निवासी जियालाल की तहरीर पर अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में कोर्ट ने सबूत और गवाहों के आधार पर अजय कुमार दीक्षित को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई है. एडीसी धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाह पेश किए गए थे. बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश हुए थे. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने 17 महीने में आरोपी अजय दीक्षित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई.

कानपुर : नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मैरिज हॉल में पिछले साल फरवरी के महीने में हर्ष फायरिंग के दौरान चचेरी बहू के मौत के मामले में अपर जिला जज-16 की कोर्ट ने सेवानिवृत्ति सैनिक को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 2 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी ठोंका है.

अभियोजन के अनुसार शहर के आउटर नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते साल 8 फरवरी 2023 को अहिरवा के विराटनगर निवासी अंकित की शादी प्रिया से हो रही थी. इस शादी में शामिल होने के लिए अंकित के चचरे भाई आनंद दीक्षित भी पत्नी रश्मि, बेटी अनुष्का व बेटे अंशुमान के साथ आए थे. बारात गेस्ट हाउस से जब चंद कदम की दूरी पर थी. अगवानी के दौरान आनंद के चाचा अजय कुमार दीक्षित सेवानिवृत्ति सैनिक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान अजय की लाइसेंसी बंदूक से चली गोली रश्मि की कनपटी पर लग गई. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गेस्ट हाउस के चौकीदार पोहार गांव निवासी जियालाल की तहरीर पर अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में कोर्ट ने सबूत और गवाहों के आधार पर अजय कुमार दीक्षित को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई है. एडीसी धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाह पेश किए गए थे. बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश हुए थे. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने 17 महीने में आरोपी अजय दीक्षित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई.

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