नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की सुनवाई के दौरान उन्हें वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये पेश करने के बजाय सशरीर पेश होने की मांग पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करने का आदेश दिया. के कविता ने 7 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सशरीर पेश होने की मांग करते हुए याचिका दाखिल किया है.
याचिका में इसके लिए जांच एजेंसियों को निर्देश दिए जाने की मांग की है. कविता ने कहा है कि 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सीबाआई और ईडी की हिरासत में रही है. फिलहाल उनकी हिरासत 7 मई को समाप्त हो रही है. उस दिन उन्हें वीडियो काफ्रेंसिंग की बजाय सशरीर पेश होने की अनुमति दी जाए.
बता दें, 6 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट के कविता की नियमित जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाने वाला है. के कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. CBI के मुताबिक, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. इसके पहले बीआरएस नेता को आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी. सीबीआई ने इस मामले में के कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी.
यह भी पढ़ेंः चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार
5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. ED के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं. ED ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. इसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
यह भी पढ़ेंः सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED और CBI को नोटिस, अगली सुनवाई 8 मई को