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जेपी पटेल की सदस्यता रद्द मामला, स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार - JP Patel case

JP Patel membership cancellation case. दल बदल मामले में विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले मांडू के पूर्व विधायक जेपी पटेल को कोई राहत नहीं मिल पाई है. झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

JP Patel membership cancellation case
जेपी पटेल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 6, 2024, 8:27 PM IST

रांची: मांडू के पूर्व विधायक जेपी पटेल की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल हाईकोर्ट ने स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने जेपी पटेल के खिलाफ ट्रिब्यूनल में शिकायत करने वाले भाजपा विधायक सह नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से प्रोसिडिंग से जुड़ा दस्तावेज भी मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. जेपी पटेल की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया है कि उनका पक्ष सुने बगैर उनकी सदस्यता रद्द की गई है.

दरअसल, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के हाथों हार मिली थी. जीपी पटेल के पाला बदलने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी.

इस पर सुनवाई करते हुए 25 जुलाई को स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी थी. आपको बता दें कि 25 जुलाई को ही बोरियों से झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम की भी सदस्यता रद्द हुई थी. उन्होंने भी स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

रांची: मांडू के पूर्व विधायक जेपी पटेल की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल हाईकोर्ट ने स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने जेपी पटेल के खिलाफ ट्रिब्यूनल में शिकायत करने वाले भाजपा विधायक सह नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से प्रोसिडिंग से जुड़ा दस्तावेज भी मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. जेपी पटेल की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया है कि उनका पक्ष सुने बगैर उनकी सदस्यता रद्द की गई है.

दरअसल, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के हाथों हार मिली थी. जीपी पटेल के पाला बदलने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी.

इस पर सुनवाई करते हुए 25 जुलाई को स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी थी. आपको बता दें कि 25 जुलाई को ही बोरियों से झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम की भी सदस्यता रद्द हुई थी. उन्होंने भी स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

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