मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ के पत्रकार रईस अहमद की हत्या का खुलासा हो गया है. हत्याकांड में पुलिस ने रईस की बीवी को गिरफ्तार किया है. जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का खून कर दिया. रईस का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर बरामद हुआ था. इस केस में जब पुलिस ने कड़िया जोड़ी तो सारे मामले का खुलासा हो गया. इस केस में हत्या की वजह अवैध संबंध बना. मृतक रईस अहमद की बीवी सफीना खातून का झारखंड में रहने वाले लड़के से चक्कर चल पड़ा था. इसी चक्कर का अंजाम आज रईस की मौत पर आकर खत्म हुआ.
कौन था मृतक रईस : रईस अहमद की शादी पांच साल पहले मौहारपारा निवासी मोहम्मद याकूब की बेटी सफीना खातून से हुई थी. दोनों की एक तीन साल की बेटी भी है.लेकिन पिछले एक साल से सफीना का सोशल मीडिया के जरिए झारखंड गढ़वा निवासी आरजू खान से बातचीत शुरु हुई थी. आरजू खान और सफीना का प्रेम इतना बढ़ा कि वो अपने तीन साल की बेटी को छोड़कर आरजू के साथ नौ दो ग्यारह हो गई.रईस ने किसी तरह से अपनी पत्नी को तलाशकर शादीशुदा जिंदगी बचाने की कोशिश की.लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ही उसका जीवन छीन लेगी.
कैसे किया कत्ल ?: इस केस की मुख्य कड़ी रईस अहमद की पत्नी सफीना है. पुलिस को उसी पर पहले शक था. मोबाइल डिटेल निकालने पर शक पक्का हो गया.पहले तो सफीना ने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया.लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई दिखाई तो टूट गई. सफीना खातून ने बताया कि 15 मई 2024 को आरजू से बात करके उसने रईस को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.15 मई 2024 की रात करीब 2 बजे आरजू खान अपनी बुआ के लड़के खुशी खान के साथ बाइक से मौहारपारा आया.इसी दौरान उसने सफीना को फोन किया. सफीना ने समय देकर घर का दरवाजा खोल दिया. आरजू और उसका भाई खुशी दोनों ने मिलकर पहले सो रहे रईस पर धारदार हथियार से हमला किया.इसके बाद गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.सबूत छिपाने के लिए दोनों ने रईस के शव को फॉरेस्ट डिपो के पीछे फेंक दिया.
'प्रथम दृष्टया पत्नी पर ही शक था.कड़ाई से पूछताछ करने पर पहले तो पुलिस को गुमराह किया,लेकिन बाद में सफीना ने बताया कि उसके आरोपी आरजू के साथ अवैध संबंध थे.घटना वाले दिन आरजू के साथ फोन पर हत्या की प्लानिंग की.इसके बाद उसी रात को हत्या कर दी.'- अमित कश्यप, सिटी कोतवाली
पुलिस ने आरोपी सफीना खातून का घटना में इस्तेमाल मोबाइल जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है. प्रकरण में धारा 201, 120 (बी), 34 जोड़ी गई है. आरोपी आरजू खान और खुशी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है.सिटी कोतवाली अमित कश्यप के मुताबिक दोनों ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.