रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए अंतिम परीक्षाफल पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी न किया जाए. गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी राजेश कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. आज इस मामले में सुनवाई हुई, जो पहले से निर्धारित थी. सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रार्थी की ओर से अजीत कुमार ने पक्ष रखा है.
छात्रों ने हाईकोर्ट के आदेश का किया स्वागत
झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सीजीएल परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर लगाई गई रोक का छात्रों ने स्वागत किया है. छात्र नेता एस अली कहते हैं कि जिस तरह से इस परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई और परीक्षार्थी लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं था. छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए लगातार लाठीचार्ज होती रही. कल भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है. ऐसे में आयोग को चाहिए कि एजेंसी के बजाय खुद परीक्षा आयोजित करें, तभी जाकर प्रश्न पत्र लीक होना बंद होगा.
उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की संपूर्ण जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो. गौरतलब है कि यह परीक्षा विगत आठ वर्षों से आयोजित होती रही है, जो किसी न किसी वजह से रद्द होती आयी है. बीते 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद फिर पेपर लीक का मामला सामने आया और विवाद बढ़ता चला गया. छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़क से लेकर न्यायालय तक गुहार लगाते रहे.
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