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आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, एक गलती से रद्द हो सकता है पर्चा, जानें प्रत्याशियों के लिए क्या जरूरी - JHARKHAND ELECTION NOMINATION

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं.

JHARKHAND ELECTION NOMINATION
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 18, 2024, 6:57 AM IST

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे. इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. अपने नामांकन में प्रत्याशियों को कई सूचनाएं देना अनिवार्य है. क्या है वे सूचनाएं इस रिपोर्ट में जानिए.

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. इसके लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रत्याशियों को 25 अक्टूबर तक नामांकन करने का मौका मिलेगा. इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा दी गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि के अनुसार ऑनलाइन नॉमिनेशन सुविधा एप के जरिए भरे जा सकते हैं, जिसके लिए आरओ कार्यालय में व्यवस्था की गई है.

पहले चरण का चुनाव कार्यक्रम

चुनाव कार्यक्रमतारीख
नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू18 अक्टूबर
नामंकन दाखिल करने की अंतिम तिथि25 अक्टूबर
नामांकन पत्रों की जांच28 अक्टूबर
नामांकन वापसी की अंतिम तारीख30 अक्टूबर
मतदान की तारीख13 नवंबर
मतगणना की तारीख23 नवंबर
चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख25 नवंबर

प्रत्याशियों के लिए क्या करना है अनिवार्य

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि के अनुसार दिन के 11 बजे से नामांकन लेना शुरू कर दिया जाएगा. नामांकन स्थल के 100 मीटर के परिधि में सिर्फ तीन गाड़ियों के प्रवेश की ही अनुमति है. इसके लिए नामांकन के लिए सिर्फ चार लोग ही कक्ष में जा सकते हैं. इसके अलावा प्रत्याशियों के लिए कम से कम 10 लोगों का प्रपोजल जरूरी है. सामान्य प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी. जबकि एससी-एसटी कैंडिडेट को 5 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी.

JHARKHAND ELECTION NOMINATION
इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू (ईटीवी भारत)

प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा

नामांकन करने वाले हर प्रत्याशी को फार्म 26 पूरा भरना होगा. प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा उन्हें इसकी जानकारी कम से कम 3 अखबारों में प्रकाशित करवानी होगी. प्रत्याशियों को अपने खर्च का ब्योरा भी चुनाव आयोग को देना होगा. किसी पर्चे में किसी तरह की गड़बड़ी होने या जानकारी ना देनें पर पर्चा रद्द किया जा सकता है.

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रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे. इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. अपने नामांकन में प्रत्याशियों को कई सूचनाएं देना अनिवार्य है. क्या है वे सूचनाएं इस रिपोर्ट में जानिए.

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. इसके लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रत्याशियों को 25 अक्टूबर तक नामांकन करने का मौका मिलेगा. इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा दी गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि के अनुसार ऑनलाइन नॉमिनेशन सुविधा एप के जरिए भरे जा सकते हैं, जिसके लिए आरओ कार्यालय में व्यवस्था की गई है.

पहले चरण का चुनाव कार्यक्रम

चुनाव कार्यक्रमतारीख
नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू18 अक्टूबर
नामंकन दाखिल करने की अंतिम तिथि25 अक्टूबर
नामांकन पत्रों की जांच28 अक्टूबर
नामांकन वापसी की अंतिम तारीख30 अक्टूबर
मतदान की तारीख13 नवंबर
मतगणना की तारीख23 नवंबर
चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख25 नवंबर

प्रत्याशियों के लिए क्या करना है अनिवार्य

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि के अनुसार दिन के 11 बजे से नामांकन लेना शुरू कर दिया जाएगा. नामांकन स्थल के 100 मीटर के परिधि में सिर्फ तीन गाड़ियों के प्रवेश की ही अनुमति है. इसके लिए नामांकन के लिए सिर्फ चार लोग ही कक्ष में जा सकते हैं. इसके अलावा प्रत्याशियों के लिए कम से कम 10 लोगों का प्रपोजल जरूरी है. सामान्य प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी. जबकि एससी-एसटी कैंडिडेट को 5 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी.

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इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू (ईटीवी भारत)

प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा

नामांकन करने वाले हर प्रत्याशी को फार्म 26 पूरा भरना होगा. प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा उन्हें इसकी जानकारी कम से कम 3 अखबारों में प्रकाशित करवानी होगी. प्रत्याशियों को अपने खर्च का ब्योरा भी चुनाव आयोग को देना होगा. किसी पर्चे में किसी तरह की गड़बड़ी होने या जानकारी ना देनें पर पर्चा रद्द किया जा सकता है.

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