झालावाड़ः पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है. वहीं, अपराध में शामिल रहे तीन अन्य साथियों को 10 तथा तीन- तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि करीब एक साल पहले अस्पताल में इलाज करवाने पहुंची नाबालिग को आरोपी भगवान सिंह बहला फुसलाकर करल गांव के जंगलों में ले गया. यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वहीं, मौके पर मौजूद साथी बालचंद ने इस घटनाक्रम का वीडियो शूट कर लिया. इस दौरान आरोपी के दो अन्य साथियों ने दुष्कर्म के वीडियो को सोशल साइट पर वायरल कर दिया.
आरोपियों ने पीड़िता को घटनाक्रम के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. लोक अभियोजक ने बताया कि 11 माह लंबे चले ट्रायल में विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह तथा 47 दस्तावेज पेश किए गए. इनको आधार मानते हुए न्यायधीश ने मुख्य आरोपी भगवान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथी बालचंद को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो अन्य साथियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.