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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा - JHALAWAR POCSO COURT

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

COURT SENTENCED THE MAIN ACCUSED,  ACCUSED IN THE RAPE CASE
झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट. (ETV Bharat jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 8, 2024, 9:11 PM IST

झालावाड़ः पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है. वहीं, अपराध में शामिल रहे तीन अन्य साथियों को 10 तथा तीन- तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि करीब एक साल पहले अस्पताल में इलाज करवाने पहुंची नाबालिग को आरोपी भगवान सिंह बहला फुसलाकर करल गांव के जंगलों में ले गया. यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वहीं, मौके पर मौजूद साथी बालचंद ने इस घटनाक्रम का वीडियो शूट कर लिया. इस दौरान आरोपी के दो अन्य साथियों ने दुष्कर्म के वीडियो को सोशल साइट पर वायरल कर दिया.

पढ़ेंः नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 62 हजार का जुर्माना भी लगाया

आरोपियों ने पीड़िता को घटनाक्रम के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. लोक अभियोजक ने बताया कि 11 माह लंबे चले ट्रायल में विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह तथा 47 दस्तावेज पेश किए गए. इनको आधार मानते हुए न्यायधीश ने मुख्य आरोपी भगवान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथी बालचंद को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो अन्य साथियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

झालावाड़ः पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है. वहीं, अपराध में शामिल रहे तीन अन्य साथियों को 10 तथा तीन- तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि करीब एक साल पहले अस्पताल में इलाज करवाने पहुंची नाबालिग को आरोपी भगवान सिंह बहला फुसलाकर करल गांव के जंगलों में ले गया. यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वहीं, मौके पर मौजूद साथी बालचंद ने इस घटनाक्रम का वीडियो शूट कर लिया. इस दौरान आरोपी के दो अन्य साथियों ने दुष्कर्म के वीडियो को सोशल साइट पर वायरल कर दिया.

पढ़ेंः नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 62 हजार का जुर्माना भी लगाया

आरोपियों ने पीड़िता को घटनाक्रम के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. लोक अभियोजक ने बताया कि 11 माह लंबे चले ट्रायल में विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह तथा 47 दस्तावेज पेश किए गए. इनको आधार मानते हुए न्यायधीश ने मुख्य आरोपी भगवान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथी बालचंद को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो अन्य साथियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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