पटना: जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है. गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि बहुत पहले से ही देश में वफ्फ बोर्ड है और जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, काफी जमीन का अतिक्रमण हो चुका है. केंद्र सरकार और या राज्य सरकार हो सबसे पहले उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए.
जेडीयू नेता का केंद्र सरकार पर हमला: जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वफ्फ की जो अपनी संपत्ति है, निश्चित तौर पर उसको लेकर पहले से ही सब कानून बना हुआ है. आज जो बात यह लोग कर रहे हैं, यह संविधान बदलने की ही तैयारी है. हम मानते हैं कि वफ्फ की संपत्ति अल्पसंख्यक के वैसे लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है.
"जहां-जहां वफ्फ बोर्ड की संपत्ति है, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग उन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. जिस तरह की चर्चा हो रही है और जिस तरह से कानून को बदलने की बात की जा रही है, हमें लग रहा है कि पूरे संविधान को ही यह लोग (बीजेपी) बदल देंगे."- गुलाम रसूल बलियावी,जेडीयू नेता
नीतीश कुमार को लेकर क्या बोले बलियावी: वैसे दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पटना कोलकाता सहित कई शहरों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और कई जगह पर भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया है. हालांकि बलियावी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने पटना में वफ्फ बोर्ड की जमीन पर कई बड़े भवन बनाए हैं. हाल में ही अंजुमन इस्लामिया भवन को बनाया जा रहा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इमारत होगा. उसमें भी काम लगा हुआ है.बिहार में नीतीश कुमार ने जरूर वफ्फ बोर्ड के जमीन को लेकर काम किया है.
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर टकरार: उन्होंने आगे कहा कि वफ्फ बोर्ड को लेकर जो नजरिया केंद्र में बैठी हुई सरकार का है, वह कहीं से भी हमें ठीक नहीं लगता है. कुल मिलाकर देखें तो जदयू के अल्पसंख्यक नेता गुलाम रसूल बलियावी ने साफ साफ कहा कि वफ्फ बोर्ड को लेकर जो बात केंद्र सरकार कहना चाहती है या करना चाहती है वो ठीक नहीं है. केंद्र सरकार पर उन्होंने मनमानी तक करने का आरोप लगाया है. अब देखना यह है कि जदयू के अल्संख्यक नेता के बयान को बीजेपी के नेता किस तरह देखते हैं.
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या है: मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है. इसी सत्र में संसद में संशोधन के विधेयक को लाने पर विचार किया जा रहा है. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. संसद में संशोधित विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित पावर कम हो जाएगी. बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य का ऐलान नहीं कर सकेगा.
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