जमशेदपुरः पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग के मामले में जमशेदपुर सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस मामले में एडीजे 4 आनंद मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए गैंगस्टर अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने साकची थाना क्षेत्र में पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग के मामले में अपना फैसला सुनाया है. एडीजे 4 आनंद मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दुमका जेल में बंद गैगस्टर अखिलेश सिंह को फायरिंग के मामले से बरी कर दिया है. दुमका जेल से वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अखिलेश सिंह की पेशी हुई. बता दें कि पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में आरोपी मनोरंजन सिंह लल्लू, बंटी जायसवाल और रितेश राय के खिलाफ अदालत में मामला अलग से चल रहा है.
इस मामले को लेकर अखिलेश सिंह के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में अखिलेश सिंह का नाम था लेकिन पुलिस अनुशंधान में अखिलेश सिंह घटनास्थल पर नहीं था. इसलिए साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने इस गोली कांड में अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है. उन्होंने बताया कि अखिलेश सिंह को जमशेदपुर जेल से दुमका जेल मे शिफ्ट किया गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उसकी पेशी हुई है.
कब हुई थी फायरिंग
बता दें कि 20 मार्च 2008 को साकची थाना क्षेत्र अंतर्गत आबकारी विभाग के कार्यालय के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने तत्कालीन जज आरपी रवि को गोली मार दी थी. इस फायरिंग में पूर्व जज घायल हो गए थे. उनका इलाज टीएमएच अस्पताल में हुआ था. इस गोली कांड में घायल जज की पत्नी के बयान पर केस दर्ज किया गया था. जिसमें पुलिस ने अखिलेश सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया था.
उस वक्त जज की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि उनके पति आरपी रवि फल लेकर घर लौट रहे थे. जैसे ही वे आबकारी विभाग के पास पहुंचकर सड़क पार कर रहे थे तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी. इस घटना में आरपी रवि घायल हो गए थे.