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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा, सहयोगी भी रहेगा जेल में - Jaipur POCSO court - JAIPUR POCSO COURT

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

COURT SENTENCED THE ACCUSED,  ACCUSED WHO KIDNAPPED AND RAPED
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा. (Etv Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 18, 2024, 8:36 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहित भार्गव को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त का सहयोग करने वाले अभियुक्त विजय सिंह को पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए से दंडित किया है, जबकि एक बाल अपचारी का प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 फरवरी, 2023 को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 13 साल की बेटी कचरा डालने बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. इस पर उसे आसपास में तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Punishment for raping a minor

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच मार्च, 2023 को रेलवे स्टेशन, जयपुर से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त उसे शहर से बाहर ले गए थे और वापस लौटने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. इस पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसकी सोशल मीडिया पर अभियुक्त के साथ दोस्ती थी. इस पर अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहित भार्गव को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त का सहयोग करने वाले अभियुक्त विजय सिंह को पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए से दंडित किया है, जबकि एक बाल अपचारी का प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 फरवरी, 2023 को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 13 साल की बेटी कचरा डालने बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. इस पर उसे आसपास में तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच मार्च, 2023 को रेलवे स्टेशन, जयपुर से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त उसे शहर से बाहर ले गए थे और वापस लौटने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. इस पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसकी सोशल मीडिया पर अभियुक्त के साथ दोस्ती थी. इस पर अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती.

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