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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा - Punishment for rape accused - PUNISHMENT FOR RAPE ACCUSED

जयपुर की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.

Punishment for rape accused
दुष्कर्मी को 20 साल की सजा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 7, 2024, 8:32 PM IST

जयपुर : जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महादेव प्रसाद को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 29 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल, 2022 को गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा रात को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई. वहीं, उससे मिलने वालों का पता किया तो आरोपी भी रात से गायब है. ऐसे में उसे शक है कि वह उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

इसे भी पढ़े- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा - Jhunjhunu POCSO court

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब वह 11वीं कक्षा में थी तो आरोपी उसका शिक्षक था. इसके चलते दोनों में बातचीत होती थी. आरोपी ने उस पर दबाव डालकर घर छोड़ने का लेटर लिखवाया और दस्तावेजों सहित 12 अप्रैल की रात घर के बाहर बुलाया. जब वह बाहर गई तो आरोपी उसे अपनी कार से सीकर ले गया. यहां उसे दो दिन तक एक मकान में रखा और कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, 15 अप्रैल को पुलिस वहां आ गई और उन्हें लेकर चली गई. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर : जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महादेव प्रसाद को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 29 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल, 2022 को गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा रात को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई. वहीं, उससे मिलने वालों का पता किया तो आरोपी भी रात से गायब है. ऐसे में उसे शक है कि वह उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब वह 11वीं कक्षा में थी तो आरोपी उसका शिक्षक था. इसके चलते दोनों में बातचीत होती थी. आरोपी ने उस पर दबाव डालकर घर छोड़ने का लेटर लिखवाया और दस्तावेजों सहित 12 अप्रैल की रात घर के बाहर बुलाया. जब वह बाहर गई तो आरोपी उसे अपनी कार से सीकर ले गया. यहां उसे दो दिन तक एक मकान में रखा और कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, 15 अप्रैल को पुलिस वहां आ गई और उन्हें लेकर चली गई. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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