ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

raped a minor in jaipur जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

COURT SENTENCED THE ACCUSED,  ACCUSED WHO KIDNAPPED AND RAPED
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 16, 2024, 8:52 PM IST

जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हेमराज सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. वहीं, अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीड़िता को मुआवजा राशि देने के भी आदेश दिए हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 सितंबर, 2021 को फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पन्द्रह साल की लड़की सुबह आठ बजे रेनवाल मांजी कस्बे से सामान खरीद कर घर आ रही थी. रास्ते में हेमराज उसे घर छोड़ने के नाम पर बाइक पर बैठाकर ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त को पहले से जानती है. घटना के दिन वह उसे घर छोड़ने के नाम पर होटल ले गया. यहां उसने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और बेहोश होने के बाद उससे दुष्कर्म किया. अभियुक्त ने उसे घटना की बात परिजनों को ना बताने की धमकी दी. वहीं, बाद में अभियुक्त ने उसके घर फोन किया था. जिसे उसके भाई ने उठाया और आवाज बदलकर बात की. इस दौरान हेमराज ने उसे एक बार फिर घटना की जानकारी परिजनों को नहीं देने की बात कही. इसके बाद परिजनों को घटना के बारे में पता चला.

जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हेमराज सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. वहीं, अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीड़िता को मुआवजा राशि देने के भी आदेश दिए हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 सितंबर, 2021 को फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पन्द्रह साल की लड़की सुबह आठ बजे रेनवाल मांजी कस्बे से सामान खरीद कर घर आ रही थी. रास्ते में हेमराज उसे घर छोड़ने के नाम पर बाइक पर बैठाकर ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त को पहले से जानती है. घटना के दिन वह उसे घर छोड़ने के नाम पर होटल ले गया. यहां उसने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और बेहोश होने के बाद उससे दुष्कर्म किया. अभियुक्त ने उसे घटना की बात परिजनों को ना बताने की धमकी दी. वहीं, बाद में अभियुक्त ने उसके घर फोन किया था. जिसे उसके भाई ने उठाया और आवाज बदलकर बात की. इस दौरान हेमराज ने उसे एक बार फिर घटना की जानकारी परिजनों को नहीं देने की बात कही. इसके बाद परिजनों को घटना के बारे में पता चला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.