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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  COURT SENTENCED THE ACCUSED
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 7, 2024, 10:02 PM IST

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब एक माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रजनी बर्मन को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में सहयोग करने के आरोप से अभियुक्त की बहन को दोषमुक्त कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 18 अप्रैल, 2023 को अशोक नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी बेटी के साथ रहती है और मजदूरी करती है. घटना के दिन 13 अप्रैल को उसकी पन्द्रह साल की बेटी घर से गायब मिली. उसे आसपास तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली. उसे पता चला कि रजनी नाम का लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

पढ़ेंः चौदह साल की नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई बीस साल की सजा - Sri Ganganagar POCSO Court

वहीं, 14 अप्रैल को रजनी की बहन का फोन आया कि पीड़िता उनके कब्जे में है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके घर से पीड़िता को बरामद किया और अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त से समाज के कार्यक्रम में मिली थी. घटना के दिन वह उसे जबरन अपने साथ ले घर ले गया था. जहां अभियुक्त की बहन ने जबरन उसकी शादी अभियुक्त से करा दी. अभियुक्त ने उसे करीब एक माह तक पत्नी की तरह रखा और रोजाना संबंध बनाए. वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन अभियुक्त उसे बाहर नहीं निकलने देता था. वहीं बाद में उसकी मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आकर उसे बरामद किया था.

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब एक माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रजनी बर्मन को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में सहयोग करने के आरोप से अभियुक्त की बहन को दोषमुक्त कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 18 अप्रैल, 2023 को अशोक नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी बेटी के साथ रहती है और मजदूरी करती है. घटना के दिन 13 अप्रैल को उसकी पन्द्रह साल की बेटी घर से गायब मिली. उसे आसपास तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली. उसे पता चला कि रजनी नाम का लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

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वहीं, 14 अप्रैल को रजनी की बहन का फोन आया कि पीड़िता उनके कब्जे में है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके घर से पीड़िता को बरामद किया और अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त से समाज के कार्यक्रम में मिली थी. घटना के दिन वह उसे जबरन अपने साथ ले घर ले गया था. जहां अभियुक्त की बहन ने जबरन उसकी शादी अभियुक्त से करा दी. अभियुक्त ने उसे करीब एक माह तक पत्नी की तरह रखा और रोजाना संबंध बनाए. वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन अभियुक्त उसे बाहर नहीं निकलने देता था. वहीं बाद में उसकी मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आकर उसे बरामद किया था.

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