जयपुरः जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने आदेश का पालन नहीं करने पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के मंडल प्रमुख अब्दुल कामरान, रितिका जैन व आदित्य बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वे गिरफ्तारी वारंट की तामील करवाकर 9 जनवरी तक आयोग को सूचित करें. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश दिनेश कुमार व चांद देवी के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
आयोग ने कहा कि सहारा मंडल प्रमुख के खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन उनकी तामील अभी तक नहीं हुई है. ऐसे में आगामी तारीख से पहले वारंट की तामील करवाई जाए. अवमानना प्रार्थना पत्र में कहा कि आयोग ने प्रार्थी के पक्ष में 19 जुलाई 2022 को आदेश दिया था.
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इसकी पालना में सोसायटी को जमा राशि और आयोग की ओर से लगाया गया हर्जाना तय समय में प्रार्थी को देना था, लेकिन विपक्षी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी ने आदेश की पालना नहीं की है. ऐसे में सोसायटी के दोषी अधिकारियों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए और प्रार्थी को हर्जाना राशि सहित समस्त बकाया भुगतान दिलाया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सोसायटी के तीनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.