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फ्री स्कीम का लाभ नहीं दी, ग्रेट ईस्टर्न पर 15 हजार रुपए का हर्जाना - District Consumer Commission

Benefit of Free Scheme, फ्री स्कीम का लाभ नहीं देने को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ग्रेट ईस्टर्न पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. यह है पूरा मामला...

जिला न्यायालय
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 23, 2024, 8:53 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने ऐसी खरीद के साथ ग्राहक को फ्री स्कीम में मिलने वाला इलेक्ट्रिक टोस्टर नहीं देने को दुकानदार का सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने विक्रेता मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न अप्लायंसेज पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने विक्रेता को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी को एक नया इलेक्ट्रिक टोस्टर दे. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश हेमंत यादव के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी 31 मई 2017 को विपक्षी विक्रेता के पास एक एसी खरीदने के लिए गया था. विपक्षी विक्रेता के प्रतिनिधि ने परिवादी को बताया कि एलजी के एसी के साथ फ्री स्कीम चल रही है और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर फ्री दिया जा रहा है. जिस पर परिवादी ने बिल सहित एलजी कंपनी का एसी खरीद लिया. जब परिवादी ने फ्री इलेक्ट्रिक टोस्टर मांगा तो विक्रेता ने स्टॉक में नहीं होने का हवाला देकर बात को टाल दी.

पढ़ें : खतरनाक डॉग पर प्रतिबंध के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी - Rajasthan High Court Issued Notice

इसके 15-20 दिन बाद जब परिवादी वापस टोस्टर लेने गया तो पुन: स्टॉक में नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया. परिवाद में कहा गया कि कई चक्कर काटने के बाद भी विक्रेता ने उसे टोस्टर नहीं दिया. वहीं, बाद में स्पष्ट तौर पर उसे टोस्टर देने से मना कर दिया. विपक्षी विक्रेता के इस सेवादोष को परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए उसे फ्री स्कीम के तहत टोस्टर और मानसिक संताप के तौर पर हर्जाना दिलाने की गुहार की. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने दुकानदार पर हर्जाना लगाते हुए फ्री टोस्टर देने को कहा है.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने ऐसी खरीद के साथ ग्राहक को फ्री स्कीम में मिलने वाला इलेक्ट्रिक टोस्टर नहीं देने को दुकानदार का सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने विक्रेता मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न अप्लायंसेज पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने विक्रेता को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी को एक नया इलेक्ट्रिक टोस्टर दे. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश हेमंत यादव के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी 31 मई 2017 को विपक्षी विक्रेता के पास एक एसी खरीदने के लिए गया था. विपक्षी विक्रेता के प्रतिनिधि ने परिवादी को बताया कि एलजी के एसी के साथ फ्री स्कीम चल रही है और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर फ्री दिया जा रहा है. जिस पर परिवादी ने बिल सहित एलजी कंपनी का एसी खरीद लिया. जब परिवादी ने फ्री इलेक्ट्रिक टोस्टर मांगा तो विक्रेता ने स्टॉक में नहीं होने का हवाला देकर बात को टाल दी.

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इसके 15-20 दिन बाद जब परिवादी वापस टोस्टर लेने गया तो पुन: स्टॉक में नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया. परिवाद में कहा गया कि कई चक्कर काटने के बाद भी विक्रेता ने उसे टोस्टर नहीं दिया. वहीं, बाद में स्पष्ट तौर पर उसे टोस्टर देने से मना कर दिया. विपक्षी विक्रेता के इस सेवादोष को परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए उसे फ्री स्कीम के तहत टोस्टर और मानसिक संताप के तौर पर हर्जाना दिलाने की गुहार की. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने दुकानदार पर हर्जाना लगाते हुए फ्री टोस्टर देने को कहा है.

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