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जयपुर कोचिंग हादसा : मानवाधिकार आयोग का सख्त रुख, सीएस-डीजीपी सहित जिम्मेदार अधिकारियों से मांगा जवाब - JAIPUR COACHING INCIDENT

जयपुर में एक कोचिंग संस्थान गैस लीक मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी से जवाब मांगा है.

Jaipur coaching incident
राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

जयपुर: शहर के एक कोचिंग संस्थान में गैस लीक के कारण कई छात्र-छात्राओं की तबीयत खराब हो गई. अब इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस कर जवाब मांगा है. आयोग ने 15 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही आयोग ने कोचिंग सेंटर में छात्रों के स्वास्थ्य को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए भी निर्देश जारी किए.

आयोग ने कहा कि जयपुर में 15 दिसंबर 2024 को उत्कर्ष नामक कोचिंग सेंटर में कतिपय दूषित वायु या गैस आदि से उपजी घटना से कई छात्रों को बेहोशी आ गई. यह घटना बहुत संवेदनशील है. इससे छात्रों का अमूल्य जीवन जोखिम में पड़ सकता है. खाने में मिर्च आदि के कथित छौंक से, निकट के पी.जी. से दुर्गन्ध आदि से बेहोशी नहीं आ सकती. इसकी जांच आवश्यक है और इसके लिए कोचिंग के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई अनिवार्य है.

पढ़ें:छात्रों के प्रोटेस्ट पर चेता प्रशासन, नगर निगम ने कोचिंग की बिल्डिंग को किया सीज

सुरक्षित वातावरण दें कोचिंग संस्थान : आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन का यह दायित्व है कि वे छात्रों को अध्ययन का सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएं. घायल छात्रों की क्या स्थिति रही और उन्हें संबंधित कोचिंग के प्रबंधन की ओर से कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की गई या नहीं, ये बिन्दु भी देखे जाने आवश्यक है. आयोग ने इस मसले पर स्वत: प्रसंज्ञान लेकर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और दोनों नगर निगमों के आयुक्तों से जवाब मांगा है. साथ ही कोचिंग केन्द्रों में छात्रों के स्वास्थ्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश पारित करने का आदेश दिया है. उन्होंने जिम्मेदार कोचिंग संस्थान के प्रबंधन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने और पीड़ित छात्रों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और क्षतिपूर्ति देने को कहा है. आयोग मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को करेगा.

Jaipur coaching incident
जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते ​एबीवीपी कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

एबीवीपी ने दिया ज्ञापन : इधर, इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया. एबीवीपी के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने ज्ञापन में कहा कि इस घटना की तुरंत प्रभाव से जांच कराई जाए. प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों पर अति शीघ्र करवाई की जाए. इसके साथ ही जिन कोचिंग संस्थानों में भवन निर्माण के विनियम पालन नहीं किए हैं. उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए. नियमों का पालन नहीं कराने वाले कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई हो. ज्ञापन देने वालों में केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य भारत भूषण यादव, विष्णु मीणा, विभाग संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, धर्मेंद्र शर्मा, इकाई मंत्री मनु दाधीच, महानगर सह मंत्री अभिषेक मीणा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे.

जयपुर: शहर के एक कोचिंग संस्थान में गैस लीक के कारण कई छात्र-छात्राओं की तबीयत खराब हो गई. अब इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस कर जवाब मांगा है. आयोग ने 15 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही आयोग ने कोचिंग सेंटर में छात्रों के स्वास्थ्य को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए भी निर्देश जारी किए.

आयोग ने कहा कि जयपुर में 15 दिसंबर 2024 को उत्कर्ष नामक कोचिंग सेंटर में कतिपय दूषित वायु या गैस आदि से उपजी घटना से कई छात्रों को बेहोशी आ गई. यह घटना बहुत संवेदनशील है. इससे छात्रों का अमूल्य जीवन जोखिम में पड़ सकता है. खाने में मिर्च आदि के कथित छौंक से, निकट के पी.जी. से दुर्गन्ध आदि से बेहोशी नहीं आ सकती. इसकी जांच आवश्यक है और इसके लिए कोचिंग के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई अनिवार्य है.

पढ़ें:छात्रों के प्रोटेस्ट पर चेता प्रशासन, नगर निगम ने कोचिंग की बिल्डिंग को किया सीज

सुरक्षित वातावरण दें कोचिंग संस्थान : आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन का यह दायित्व है कि वे छात्रों को अध्ययन का सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएं. घायल छात्रों की क्या स्थिति रही और उन्हें संबंधित कोचिंग के प्रबंधन की ओर से कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की गई या नहीं, ये बिन्दु भी देखे जाने आवश्यक है. आयोग ने इस मसले पर स्वत: प्रसंज्ञान लेकर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और दोनों नगर निगमों के आयुक्तों से जवाब मांगा है. साथ ही कोचिंग केन्द्रों में छात्रों के स्वास्थ्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश पारित करने का आदेश दिया है. उन्होंने जिम्मेदार कोचिंग संस्थान के प्रबंधन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने और पीड़ित छात्रों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और क्षतिपूर्ति देने को कहा है. आयोग मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को करेगा.

Jaipur coaching incident
जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते ​एबीवीपी कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

एबीवीपी ने दिया ज्ञापन : इधर, इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया. एबीवीपी के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने ज्ञापन में कहा कि इस घटना की तुरंत प्रभाव से जांच कराई जाए. प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों पर अति शीघ्र करवाई की जाए. इसके साथ ही जिन कोचिंग संस्थानों में भवन निर्माण के विनियम पालन नहीं किए हैं. उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए. नियमों का पालन नहीं कराने वाले कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई हो. ज्ञापन देने वालों में केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य भारत भूषण यादव, विष्णु मीणा, विभाग संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, धर्मेंद्र शर्मा, इकाई मंत्री मनु दाधीच, महानगर सह मंत्री अभिषेक मीणा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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