ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में आरोप तय करने के खिलाफ जगदीश टाइटलर पहुंचे हाईकोर्ट - Jagdish Tytler approach High Court

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

Jagdish Tytler approached High Court: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है.

1984 सिख विरोधी दंगें-आरोप तय करने के खिलाफ जगदीश टाइटलर पहुंचे हाईकोर्ट
1984 सिख विरोधी दंगें-आरोप तय करने के खिलाफ जगदीश टाइटलर पहुंचे हाईकोर्ट (ETV BHARAT)

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

कोर्ट ने 20 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153A, 188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : 1984 anti-Sikh riots case: कोर्ट ने पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा केस में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए

इस मामले में 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

ये भी पढ़ें : 1984 सिख दंगों में आरोपों से जगदीश टाइटलर का इनकार, ट्रायल का करेंगे सामना -

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

कोर्ट ने 20 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153A, 188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : 1984 anti-Sikh riots case: कोर्ट ने पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा केस में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए

इस मामले में 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

ये भी पढ़ें : 1984 सिख दंगों में आरोपों से जगदीश टाइटलर का इनकार, ट्रायल का करेंगे सामना -

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.