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जबलपुर में जादू-टोने के शक में महिला बनी शैतान, दो साल की बच्ची को गला घोंटकर मार डाला - Jabalpur innocent murdered - JABALPUR INNOCENT MURDERED

जबलपुर में पड़ोस में रहने वाले एक परिवार की 2 साल की बच्ची की हत्या करने वाली महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, महिला को शक था कि उसकी बच्ची की मौत टोना-टोटके से हुई.

Jabalpur innocent murdered
मासूम की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2024, 3:51 PM IST

जबलपुर। अपनी बेटी की मौत से विचलित होकर महिला ने जादू-टोने के शक के कारण पड़ोस में रहने वाली दो वर्षीय मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले में जबलपुर जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले के अनुसार कंचनपुर निवासी बबीता साहनी उम्र 19 साल बेकरी में काम करती थी. महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी पीलिया की बीमारी से 20 दिन बाद ही मृत्यु हो गयी थी.

खुद बच्ची की मौत के बाद महिला ने रखी रंजिश

महिला को शंका थी कि पड़ोस में रहने वाली ठाकुर परिवार द्वारा जादू-टोना करने से उसकी बच्ची की मौत हुई. जिस कारण महिला से ठाकुर परिवार से रंजिश रखने लगी. ठाकुर परिवार की दो वर्षीय बच्ची 5 फरवरी 2021 को घर के सामने खेल रही थी. बच्ची को अकेला देख आरोपी महिला उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गयी और चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी. बच्ची के लापता होने परद ठाकुर परिवार ने मोहल्ले में उसकी तलाश शुरू की. लेकिन कोई सुराग नहीं लगा.

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साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनाया फैसला

मोहल्ले के सभी घर खुले हुए थे, सिर्फ आरोपी महिला का घर बंद था. महिला का घर खुलाकर तलाशी ली गई तो बच्ची मृत अवस्था में मिली. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या व अपहरण का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी महिला को हत्या व अपहरण का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. न्यायालय ने आरोपी महिला पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

जबलपुर। अपनी बेटी की मौत से विचलित होकर महिला ने जादू-टोने के शक के कारण पड़ोस में रहने वाली दो वर्षीय मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले में जबलपुर जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले के अनुसार कंचनपुर निवासी बबीता साहनी उम्र 19 साल बेकरी में काम करती थी. महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी पीलिया की बीमारी से 20 दिन बाद ही मृत्यु हो गयी थी.

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