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जबलपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार, छापे में मिलीं 4 लड़कियों और 5 लड़के - स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार

Prostitution Under of Spa Center: जबलपुर पुलिस ने ग्वारीघाट के पास एक फ्लैट में छापा मारकर देह व्यापार करने वाली गैंग को पकड़ा है. स्पा सेंटर की आड़ में यहां यह रैकेट चलाया जा रहा था.4 लड़कियों और 5 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है.

4 girls and 5 boys found in raid
ग्वारीघाट के पास फ्लैट में छापा
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 31, 2024, 6:55 PM IST

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार

जबलपुर। पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करने वाली एक गैंग को पकड़ा है. यह गैंग जबलपुर के पवित्र स्थल ग्वारीघाट के पास एक अपार्टमेंट में रह रही थी. यहां से पुलिस ने चार लड़कियों और पांच लड़कों को हिरासत में लिया है. यह लोग स्पा सेंटर पर आने वाले ग्राहकों को लड़कियां सप्लाई करते थे. जबलपुर में इसके पहले इस तरह की गैंग विजयनगर में पकड़ी जा चुकी है.

आस्था परिसर में सेक्स रैकेट

जबलपुर के ग्वारीघाट के पास आस्था परिसर नाम की एक इमारत के फ्लैट में 5 लड़के और 4 लड़कियां रहते थे. आस पड़ोस के लोगों को इन लड़के-लड़कियों की हरकतें ठीक नहीं लग रही थीं. पुलिस तक यह सूचना पहुंची की आस्था परिसर में एक सेक्स रैकेट चल रहा है. ग्वारीघाट पुलिस ने बकायदा एक ग्राहक बनकर इस गैंग से संपर्क किया और जब इन लोगों ने पैसे लेकर लड़की को भेज दिया तब पुलिस ने रेड मारी और यहां से पांच लड़के और चार लड़कियों को हिरासत में लिया.

स्पा सेंटर की आड़ में व्यापार

जबलपुर के एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बताया कि जिन लड़के लड़कियों को पकड़ा गया है उनके संबंध जबलपुर के अलग-अलग स्पा सेंटरों से थे. ये लोग स्पा सेंटर में पहुंचने वाले ग्राहकों को लड़कियां सप्लाई करते थे. पुलिस ने अपार्टमेंट में तो रेड मारकर लड़के लड़कियों को पकड़ लिया है लेकिन अभी भी जो स्पा सेंटर मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार करवा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं की है.

ये भी पढ़ें:

देह व्यापार निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

भारत में देह व्यापार करना गैरकानूनी है. यदि कोई महिला पैसा लेकर किसी के साथ संबंध स्थापित करती है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और पुलिस जब इस ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है तो पुख्ता सबूत जताने के लिए कैमिकल लगे नोट या फिर ऐसी नगदी जिसकी लिखा पड़ी होती है उसे लड़की तक पहुंचाया जाता है और यदि नोट उसके पास मिलते हैं तो पूरी बातचीत और पैसे के आधार पर केस दर्ज किया जाता है. देह व्यापार निषेध अधिनियम के तहत यदि कोई आरोपी दोषी साबित होता है तो उसे 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और यदि लड़की नाबालिग हुई तो देह व्यापार करवाने वाले को उम्र कैद तक हो सकती है.

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार

जबलपुर। पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करने वाली एक गैंग को पकड़ा है. यह गैंग जबलपुर के पवित्र स्थल ग्वारीघाट के पास एक अपार्टमेंट में रह रही थी. यहां से पुलिस ने चार लड़कियों और पांच लड़कों को हिरासत में लिया है. यह लोग स्पा सेंटर पर आने वाले ग्राहकों को लड़कियां सप्लाई करते थे. जबलपुर में इसके पहले इस तरह की गैंग विजयनगर में पकड़ी जा चुकी है.

आस्था परिसर में सेक्स रैकेट

जबलपुर के ग्वारीघाट के पास आस्था परिसर नाम की एक इमारत के फ्लैट में 5 लड़के और 4 लड़कियां रहते थे. आस पड़ोस के लोगों को इन लड़के-लड़कियों की हरकतें ठीक नहीं लग रही थीं. पुलिस तक यह सूचना पहुंची की आस्था परिसर में एक सेक्स रैकेट चल रहा है. ग्वारीघाट पुलिस ने बकायदा एक ग्राहक बनकर इस गैंग से संपर्क किया और जब इन लोगों ने पैसे लेकर लड़की को भेज दिया तब पुलिस ने रेड मारी और यहां से पांच लड़के और चार लड़कियों को हिरासत में लिया.

स्पा सेंटर की आड़ में व्यापार

जबलपुर के एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बताया कि जिन लड़के लड़कियों को पकड़ा गया है उनके संबंध जबलपुर के अलग-अलग स्पा सेंटरों से थे. ये लोग स्पा सेंटर में पहुंचने वाले ग्राहकों को लड़कियां सप्लाई करते थे. पुलिस ने अपार्टमेंट में तो रेड मारकर लड़के लड़कियों को पकड़ लिया है लेकिन अभी भी जो स्पा सेंटर मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार करवा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं की है.

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देह व्यापार निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

भारत में देह व्यापार करना गैरकानूनी है. यदि कोई महिला पैसा लेकर किसी के साथ संबंध स्थापित करती है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और पुलिस जब इस ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है तो पुख्ता सबूत जताने के लिए कैमिकल लगे नोट या फिर ऐसी नगदी जिसकी लिखा पड़ी होती है उसे लड़की तक पहुंचाया जाता है और यदि नोट उसके पास मिलते हैं तो पूरी बातचीत और पैसे के आधार पर केस दर्ज किया जाता है. देह व्यापार निषेध अधिनियम के तहत यदि कोई आरोपी दोषी साबित होता है तो उसे 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और यदि लड़की नाबालिग हुई तो देह व्यापार करवाने वाले को उम्र कैद तक हो सकती है.

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