जबलपुर : हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले भोपाल निवासी आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को महीने में दो बार थाने पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद 21 बार भारत माता की जय कहना होगा. हाईकोर्ट जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह सिलसिला प्रकरण की सुनवाई तक जारी रहेगा.
पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के लगाए थे नारे
दरअसल, भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता फैजल उर्फ फैजान को धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप था कि उसने '' पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद'' के नारे लगाते हुए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने का कार्य किया था. इसके बाद आरोपी की ओर से नियमित जमानत के लिए दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि उसे झूठा फंसाया गया है.
वीडियो रिकॉर्डिंग से हुई पुष्टि
आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए शासन की ओर से सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई गई, जिसमें कहा गया कि आरोपी साफ तौर पर देश विरोधी नारे लगाते नजर आ रहा था. प्रमाणित वीडियो में उसकी आवाज को भी स्पष्ट सुना जा सकता था. इसके अलावा कोर्ट को बताया गया कि आरोपी आपराधिक प्रवत्ति का है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं. ऐसे में उसे जमानत दिया जाना ठीक नहीं है.
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लगाने होंगे भारत माता जी जय के नारे
तमाम साक्ष्यों के आधार पर एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा है कि आरोपी हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे की बीच थाने में उपस्थिति दर्ज कराकर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा. इसमें राष्ट्रीय ध्वज की सलामी और 21 बार भारत माता की जय का नारा शामिल है. इसी शर्त पर उसे जमानत दी जाती है. एकलपीठ ने निर्धारित शर्त के परिपालन की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर को सौंपी है.