जबलपुर: किसान रैली में दिल्ली जा रहे बरगी विस्थापित संघ के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दो लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है. जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले में राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.
बरगी विस्थापित संघ ने दायर की याचिका
बरगी विस्थापित संघ के राजकुमार सिन्हा, रामरतन यादव, अमरदीप सिंह, अमित पाण्डेय और संजय सेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि जबलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से उनके साथी विगत 13 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किसान रैली में शामिल होने जा रहे थे. जिस पर विभिन्न थाना पुलिस ने उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया कि शामिल होने के लिए वे लोगों को सार्वजनिक रूप से भड़काकर शांति भंग कर रहे थे.
2 लाख के मुआवजे की मांग
याचिका में बताया गया कि जानबूझकर उन्हें 2 दिन तक हिरासत में रखा गया. इस गिरफ्तारी को अवैध बताकर उसकी जांच कराने और 2 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने की मांग याचिका में की गई है. मामले में गृह सचिव, डीजीपी, जबलपुर एसपी, गोरखपुर, रांझी एसडीओ और तिलवारा, गोराबाजार, गढ़ा और गोरखपुर थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया गया है.
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4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश
जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले में राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.