पलामूः जिले के हैदरनगर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में दो माह पूर्व आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को पंजीकृत किया गया था. बाद में प्रखंड कार्यालय के निर्देश पर सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर प्राथमिकता सूची बनाई गई थी. मामले में परता पंचायत के मुखिया कमल कुमार पासवान ने आरोप लगाया है कि सूची से कई जरूरतमंद लाभुकों का नाम हटाया गया है और सूची में हेराफेरी की गई है. इससे नाराज पंचायत के मुखिया कमल कुमार पासवान ने मेदिनीनगर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है.
प्रखंड कार्यालय के नाजिर सहित अन्य कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप
इस संबंध में मुखिया कमल कुमार पासवान ने बताया कि हैदरनगर प्रखंड के नाजिर (आवास), पंचायत सचिव और प्रखंड समन्वयक की लापरवाही से परता पंचायत के विभिन्न गांव स्थित झोपड़ी में जीवन बसर कर रही सुशीला देवी, रीता देवी, सोनम देवी सहित कई ग्रामीणों का नाम सूची से हटाया गया है. मुखिया ने आरोप लगाया है कि पैसों का लेन-देन कर जरूरतमंदों का नाम अबुआ आवास योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है.
प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
उन्होंने लिखा है कि हैदरनगर प्रखंड और हुसैनाबाद अनुमंडल प्रशासन से लिखित शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है.
मुखिया ने कोर्ट में मुकदमा किया दायर
इस संबध में मुखिया कमल कुमार पासवान बनाम चंद्रशेखर (प्रखंड समन्वयक, हैदरनगर प्रखंड) कंपलेन केस संख्या 1334 / 2024 दिनांक 01. 02. 2024 दाखिल कराया गया है. मुखिया कमल कुमार पासवान ने बताया कि कोर्ट में दाखिल शिकायत वाद में बभंडी, बरडंडा, मोकहर कला, कुकही, हैदरनगर पूर्वी पंचायत के मुखिया क्रमश: जितेन्द्र सिंह, सुदर्शन राम, नाजमा खातून, राजेश कुमार मेहता, संतोष कुमार सिंह ने भी हस्ताक्षर किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई की तिथि 25 फरवरी को तय है.
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