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सावधान! विधानसभा चुनाव के दौरान घर पर मनमर्जी से न लगाएं राजनीतिक दलों के झंडे, हो सकती है जेल - JHARKHAND ASSEMBLY ELECTION

विधानसभा चुनाव के दौरान घर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाया तो जेल हो सकती है. चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं.

Jharkhand Assembly Election
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 9, 2024, 5:45 PM IST

रांची: विधानसभा चुनाव के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल के समर्थक ने प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके मकान पर झंडा लगाया तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा. आयोग द्वारा तय प्रावधान के तहत छह माह की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में इस प्रावधान का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर पर गठित टीम को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के अंदर ऐसे निजी मकानों पर लगे बैनर, पोस्टर, झंडे स्वत: हटा लिए जाएं और अगर इसके बाद भी कोई बैनर या पोस्टर लगाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी चुनाव की घोषणा के बाद समाचार पत्र में जारी की जाएगी, ताकि आम जनता समझ सके.

चुनाव आयोग दिए निर्देश (Etv Bharat)

प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुटेगा राशि

चुनाव आयोग के प्रावधान के तहत अगर कोई समर्थक उस क्षेत्र के प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके घर पर पार्टी का झंडा लगाता है और उस प्रत्याशी द्वारा शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने की कैद या 10 हजार का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

अगर प्रत्याशी की सहमति से समर्थक द्वारा झंडा, बैनर, पोस्टर लगाया जाता है तो उस पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव खर्च में 10 हजार जोड़े जाएंगे. इसके अलावा एक घर पर एक झंडा या एक पोस्टर या एक बैनर लगाया जा सकता है. अगर कोई प्रत्याशी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ता है और उसे एक से अधिक दलों का समर्थन प्राप्त है तो एक निजी घर पर हर दल का एक झंडा लगाया जा सकता है.

दरअसल चुनाव आयोग का यह नियम पहले से ही है जिसके तहत जुर्माने की राशि 500 ​​रुपये तय की गई थी जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. पिछले चुनाव में इसको लेकर कई जगहों से शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद आयोग ने इस विधानसभा चुनाव में इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

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बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर पर गठित टीम को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के अंदर ऐसे निजी मकानों पर लगे बैनर, पोस्टर, झंडे स्वत: हटा लिए जाएं और अगर इसके बाद भी कोई बैनर या पोस्टर लगाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी चुनाव की घोषणा के बाद समाचार पत्र में जारी की जाएगी, ताकि आम जनता समझ सके.

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प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुटेगा राशि

चुनाव आयोग के प्रावधान के तहत अगर कोई समर्थक उस क्षेत्र के प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके घर पर पार्टी का झंडा लगाता है और उस प्रत्याशी द्वारा शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने की कैद या 10 हजार का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

अगर प्रत्याशी की सहमति से समर्थक द्वारा झंडा, बैनर, पोस्टर लगाया जाता है तो उस पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव खर्च में 10 हजार जोड़े जाएंगे. इसके अलावा एक घर पर एक झंडा या एक पोस्टर या एक बैनर लगाया जा सकता है. अगर कोई प्रत्याशी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ता है और उसे एक से अधिक दलों का समर्थन प्राप्त है तो एक निजी घर पर हर दल का एक झंडा लगाया जा सकता है.

दरअसल चुनाव आयोग का यह नियम पहले से ही है जिसके तहत जुर्माने की राशि 500 ​​रुपये तय की गई थी जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. पिछले चुनाव में इसको लेकर कई जगहों से शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद आयोग ने इस विधानसभा चुनाव में इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

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