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वक्फ हारा 'कर्बला'! बेशकीमती जमीन पर नगर निगम का मालिकाना हक, कब्जा लेने पहुंची टीम - INDORE NIGAM KARBALA POSSESSION

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 18, 2024, 4:29 PM IST

Updated : Sep 18, 2024, 4:51 PM IST

इंदौर से वक्फ बोर्ड को झटका लगा है. करबला मैदान की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताए जाने का दावे को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. जिसके बाद बुधवार को इंदौर नगर निगम की टीम कर्बला की जमीन पर कब्जा लेने पहुंची. अब नगर निगम ही तय करेगा कि इस जमीन का उपयोग किस तरह से करना है.

INDORE KARBALA LAND ISSUE
कर्बला की जमीन पर नगर निगम का हक (ETV Bharat)

इंदौर: जिला कोर्ट ने पिछले दिनों कर्बला की जमीन को लेकर इंदौर नगर निगम को कब्जा सौंपने के आदेश दिए थे. आज बुधवार को इंदौर नगर निगम उक्त जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचा. इस दौरान नगर निगम के महापौर सहित अन्य अधिकारी मौके पर थे और उन्होंने आने वाले दिनों में कर्बला की जमीन पर अलग-अलग तरह के निर्माण कार्य करने की बात भी कही है. अब भविष्य में वहां पर जो भी कार्यक्रम व अन्य आयोजन होते थे उसको लेकर इंदौर नगर निगम के द्वारा ही अनुमति जारी की जाएगी.

पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर नगर निगम (ETV Bharat)

नगर निगम ने कोर्ट में दायर किया था प्रतिवाद
इंदौर के कर्बला मैदान जिसे अब तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानकर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस और धार्मिक आयोजन किया जा रहा था. किंतु इंदौर नगर निगम ने इसे सरकारी जमीन और निगम के स्वामित्व के जमीन मानते हुए इंदौर कोर्ट में प्रतिवाद दायर किया गया था. जिसके संबंध में वक्फ बोर्ड कोई भी अपनी दलील या सबूत पेश कर नहीं कर सका. जिसके चलते इंदौर न्यायालय ने उस कर्बला की जमीन को नगर निगम की जमीन करार दिया. इस फैसले के बाद इंदौर नगर निगम ने इस जमीन पर कब्जा ले लिया है.

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नगर निगम तय करेगा जमीन का क्या होगा उपयोग
आने वाले दिनों में एमआईसी मेंबरों के बीच बैठक कर यह तय किया जाएगा कि इस जमीन का उपयोग इंदौर नगर निगम किस तरह करे. यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए, इस पर भी एमआईसी सदस्य मिल बैठकर चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा. इस जमीन का क्या उपयोग किया जाए इसका भी फैसला किया जाएगा. फिलहाल प्रारंभिक तौर पर इंदौर नगर निगम के महापौर सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर अपना विधिवत कब्जा लिया है.

इंदौर: जिला कोर्ट ने पिछले दिनों कर्बला की जमीन को लेकर इंदौर नगर निगम को कब्जा सौंपने के आदेश दिए थे. आज बुधवार को इंदौर नगर निगम उक्त जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचा. इस दौरान नगर निगम के महापौर सहित अन्य अधिकारी मौके पर थे और उन्होंने आने वाले दिनों में कर्बला की जमीन पर अलग-अलग तरह के निर्माण कार्य करने की बात भी कही है. अब भविष्य में वहां पर जो भी कार्यक्रम व अन्य आयोजन होते थे उसको लेकर इंदौर नगर निगम के द्वारा ही अनुमति जारी की जाएगी.

पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर नगर निगम (ETV Bharat)

नगर निगम ने कोर्ट में दायर किया था प्रतिवाद
इंदौर के कर्बला मैदान जिसे अब तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानकर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस और धार्मिक आयोजन किया जा रहा था. किंतु इंदौर नगर निगम ने इसे सरकारी जमीन और निगम के स्वामित्व के जमीन मानते हुए इंदौर कोर्ट में प्रतिवाद दायर किया गया था. जिसके संबंध में वक्फ बोर्ड कोई भी अपनी दलील या सबूत पेश कर नहीं कर सका. जिसके चलते इंदौर न्यायालय ने उस कर्बला की जमीन को नगर निगम की जमीन करार दिया. इस फैसले के बाद इंदौर नगर निगम ने इस जमीन पर कब्जा ले लिया है.

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आने वाले दिनों में एमआईसी मेंबरों के बीच बैठक कर यह तय किया जाएगा कि इस जमीन का उपयोग इंदौर नगर निगम किस तरह करे. यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए, इस पर भी एमआईसी सदस्य मिल बैठकर चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा. इस जमीन का क्या उपयोग किया जाए इसका भी फैसला किया जाएगा. फिलहाल प्रारंभिक तौर पर इंदौर नगर निगम के महापौर सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर अपना विधिवत कब्जा लिया है.

Last Updated : Sep 18, 2024, 4:51 PM IST
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