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18 साल की सुनवाई में पता चला बिना बंदूक हथियार के चली गोली, विधायक हो गए बरी - FORMER MLA ASHWIN JOSHI CASE

कांग्रेस के पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी पर हुआ था जानलेवा हमला, 18 साल बाद पूर्व विधायक अश्विन जोशी को कोर्ट ने किया बरी.

FORMER MLA ASHWIN JOSHI ACQUITTED
पूर्व विधायक अश्विन जोशी (बाएं से तीसरे) (ASHWIN JOSHI FB)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 5, 2024, 8:18 AM IST

Updated : Oct 5, 2024, 12:30 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश की इंदौर जिला कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी सहित उनके एक मित्र को हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है. दरअसल, साल 2006 में पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी ने इन दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कराया था. 18 साल बाद जिला कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों को बरी कर दिया है.

2006 में पूर्व पार्षद पर हुआ था हमला

ये मामला साल 2006 का बताया जाता है, जब कांग्रेस के पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी को सुयश अस्पताल में किसी ने गोली मार दी थी. इस मामले में पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी ने कांग्रेस के ही पूर्व विधायक अश्विन जोशी और उनके मित्र इलियास ओलंपिक पर गोली मारकर घायल करने का आरोप लगाया था. इसके बाद पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी की शिकायत पर अश्विन जोशी और उनके मित्र के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. वहीं प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष रखा.

पूरे मामले की जानकारी देते पूर्व विधायक (Etv Bharat)

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कोर्ट ने अश्विन जोशी को किया बरी

कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न पक्षों को सुना और सुनने के बाद आरोपी पूर्व विधायक के पक्ष से सहमत हुए. दरअसल, कोर्ट के समक्ष पूर्व विधायक अश्विन जोशी के एडवोकेट ने यह तर्क रखे कि घटना में अंजाम देने के लिए किसी भी बंदूक, गोली या हथियार को पुलिस द्वारा जब्त ही नहीं किया गया. अतः इन्हीं तमाम तर्कों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. फिलहाल फैसला आने के बाद पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने कहा, ''न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था.''

इंदौर: मध्य प्रदेश की इंदौर जिला कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी सहित उनके एक मित्र को हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है. दरअसल, साल 2006 में पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी ने इन दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कराया था. 18 साल बाद जिला कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों को बरी कर दिया है.

2006 में पूर्व पार्षद पर हुआ था हमला

ये मामला साल 2006 का बताया जाता है, जब कांग्रेस के पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी को सुयश अस्पताल में किसी ने गोली मार दी थी. इस मामले में पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी ने कांग्रेस के ही पूर्व विधायक अश्विन जोशी और उनके मित्र इलियास ओलंपिक पर गोली मारकर घायल करने का आरोप लगाया था. इसके बाद पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी की शिकायत पर अश्विन जोशी और उनके मित्र के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. वहीं प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष रखा.

पूरे मामले की जानकारी देते पूर्व विधायक (Etv Bharat)

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कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न पक्षों को सुना और सुनने के बाद आरोपी पूर्व विधायक के पक्ष से सहमत हुए. दरअसल, कोर्ट के समक्ष पूर्व विधायक अश्विन जोशी के एडवोकेट ने यह तर्क रखे कि घटना में अंजाम देने के लिए किसी भी बंदूक, गोली या हथियार को पुलिस द्वारा जब्त ही नहीं किया गया. अतः इन्हीं तमाम तर्कों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. फिलहाल फैसला आने के बाद पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने कहा, ''न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था.''

Last Updated : Oct 5, 2024, 12:30 PM IST
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