इंदौर। गुजरात में हुए अग्निकांड के बाद इंदौर में ऐसी कई इमारतें पाई गई हैं जिनमें फायर फाइटिंग नाम की कोई व्यवस्था नहीं है. इतना ही नहीं आग लगने की स्थिति में इनसे बचाव के साधन भी मौजूद नहीं हैं. यही वजह है कि अग्निकांड से असुरक्षित बहुमंजिला इमारत को नोटिस दिए जाने के बाद अब इन्हें सील करने की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल इंदौर में बुधवार को चार बड़ी इमारतें सील की गई हैं, जिन में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलावा बड़े शोरूम और कोचिंग संस्थान हैं.
फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई
दरअसल, इंदौर शहर में जिला प्रशासन द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं में सुधार के लिये कारगर प्रयास किये जा रहे हैं. इस अभियान के तहत व्यावसायिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित कराये जा रहे हैं. इसी दरमियान फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है. इसी तारतम्य में बुधवार को पलासिया चौराहा स्थित सांघी मोटर्स के शोरूम और वर्कशॉप को जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया. यहां कुछ दिनों पहले वर्कशॉप में आग लग गई थी, जिसमें कई गाड़ियां जलकर राख हो गई थीं, इसके बावजूद यहां अग्निशमन की व्यवस्थाएं नहीं की गई थी.
कॉरपोरेट बिल्डिंग सील
एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि ''उक्त संस्थान में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर संस्थान को सील करने की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर आनंद बाजार चौराहा स्थित रेफल टावर्स और पलासिया स्थित रिदम कॉरपोरेट बिल्डिंग को भी सील कर सभी ऑफिस खाली कराए गए हैं.
निरीक्षण में मिली अनियमितताएं
राऊ क्षेत्र में ग्राम पिगडंबर स्थित नेफ्को एग्रो इंडिया लिमिटेड कंपनी का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में मौके पर अग्निशमन यंत्र लगे हुए नहीं पाए गए. साथ ही उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, वितरण का रिकॉर्ड भी नहीं था. कामगारों के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं पाए गए. इसके पश्चात कृषि विभाग से सहायक संचालक, एसडीओ व कृषि विभाग इंदौर की टीम को मौके पर बुलाया गया. उनके द्वारा मौके पर पाई गई अनियमिताओं का पंचनामा बनाया गया एवं खाद उर्बरक के तीन सैंपल लिए गए. कमियों के सुधार करने के लिए 7 दिन का समय दिया है.
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कोचिंग इंस्टिट्यूट को किया सील
वहीं, जॉन क्रमांक 11 में मौजूद फिटजी कोचिंग क्लासेस में भी अग्निशमन यंत्र नहीं पाए जाने और कोचिंग इंस्टिट्यूट में आग लगने की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के चलते जिला प्रशासन ने फिटजी कोचिंग क्लास को भी सील कर दिया है. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी व्यावसायिक संस्थान फायर सेफ्टी के सभी आवश्यक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें. निरीक्षण के दौरान कमियां पायी जाती है तो संबंधित संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जायेगी.