इंदौर। शहर के किशनगंज थाना क्षेत्र में पिछले साल 7 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने 16 महीने की सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुनाया. शहर के किशनगंज क्षेत्र के पिगडंबर में रहने वाले कांग्रेस नेता जितेंद्र ठाकुर के 7 वर्षीय बेटे हर्ष ठाकुर का उसके ही परिचितों ऋतिक और विक्रांत व एक अन्य युवक ने फिरौती के लिए अपहरण किया था. फिरौती नहीं मिलने पर बदमाशों ने मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
पुलिस ने ठोस सबूत जुटाकर कोर्ट में रखे
इस मामले में किशनगंज थाना पुलिस ने जांच करने के दौरान सारे सबूत जमा किए. इन्हें कोर्ट के समक्ष रखा. बता दें कि बदमाशों ने बालक का अपहरण करने के बाद 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. नहीं देने पर ये बदमाश बालक की हत्या पर उतारू हो गए. घटनाक्रम में हर्ष का अपहरण करने वाला आरोपी ऋतिक रिश्ते में दूर का भाई था. इस मामले में कोर्ट के समक्ष पुलिस ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए. इस दौरान 30 गवाहों ने भी आरोपियों के खिलाफ गवाही दी.
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एक आरोपी सबूतों के अभाव में दोषमुक्त
सभी साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किया. एक आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गया. विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार मिश्रा की कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया "कोर्ट ने विभिन्न तरह के साक्ष्यों को देखने और सुनने के बाद आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है."