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बच्ची के साथ रूह कंपा देने वाली हैवानियत, सौतेले पिता के साथ ही सगी मां को उम्रकैद - Indore District Court

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 2, 2024, 2:55 PM IST

इंदौर जिला अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता और सगी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में पीड़िता की मां ने नाबालिग पर शिकायत नहीं करने का दबाव बनाया था.

Indore District Court
सौतेले पिता के साथ ही सगी मां को उम्रकैद (ETV BHARAT)

इंदौर। शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बच्ची से उसके सौतेले पिता ने गंदा काम किया. बच्ची ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी. लेकिन मां ने अपनी बच्ची पर शिकायत नहीं करने का दबाव बनाया. इस मामले में 22 मई 2022 को बच्ची ने सौतेले पिता और मां के खिलाफ शिकायत की थी. पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की.

पीड़ित बच्ची को 2 लाख देने के निर्देश

इंदौर जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में ₹2 लाख के साथ ही उचित पुनर्वास की व्यवस्था के निर्देश दिए. मामले के अनुसार एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के पूर्व पति से एक बेटी हुई. इसके बाद महिला ने एक व्यक्ति से तीसरी शादी कर ली. सौतेले पिता ने एक दिन बच्ची को घर पर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने उसे धमकी दी कि इस घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से खत्म कर देगा.

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बच्ची की गुमशुदगी पर खुला पूरा मामला

बच्ची ने इसकी पूरी जानकारी अपनी मां को दी. लेकिन मां ने बच्ची को समझा-बुझाकर शांत कर दिया. इसके बाद आए दिन सौतेले पिता द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाने लगा. इसी दौरान अचानक बच्ची घर से लापता हो गई और जब सौतेले पिता और उसकी मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने उसे ढूढा. जब उसके बयान लिए तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. फिर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की.

इंदौर। शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बच्ची से उसके सौतेले पिता ने गंदा काम किया. बच्ची ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी. लेकिन मां ने अपनी बच्ची पर शिकायत नहीं करने का दबाव बनाया. इस मामले में 22 मई 2022 को बच्ची ने सौतेले पिता और मां के खिलाफ शिकायत की थी. पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की.

पीड़ित बच्ची को 2 लाख देने के निर्देश

इंदौर जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में ₹2 लाख के साथ ही उचित पुनर्वास की व्यवस्था के निर्देश दिए. मामले के अनुसार एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के पूर्व पति से एक बेटी हुई. इसके बाद महिला ने एक व्यक्ति से तीसरी शादी कर ली. सौतेले पिता ने एक दिन बच्ची को घर पर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने उसे धमकी दी कि इस घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से खत्म कर देगा.

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बच्ची ने इसकी पूरी जानकारी अपनी मां को दी. लेकिन मां ने बच्ची को समझा-बुझाकर शांत कर दिया. इसके बाद आए दिन सौतेले पिता द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाने लगा. इसी दौरान अचानक बच्ची घर से लापता हो गई और जब सौतेले पिता और उसकी मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने उसे ढूढा. जब उसके बयान लिए तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. फिर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की.

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