ETV Bharat / state

दुष्कर्म का आरोपी बीजेपी पार्षद खुला घूम रहा, पीड़िता ने बताया जान का खतरा - INDORE BJP COUNCILLOR MOLESTED

इंदौर में दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी पार्षद की जमानत रद्द हो सकती है. पीड़ित महिला ने कोर्ट में लगाई याचिका.

Indore BJP councillor molested
दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी पार्षद की जमानत का विरोध (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 17, 2025, 3:49 PM IST

इंदौर: बीजेपी पार्षद शानू शर्मा की एक बार फिर मुसीबतें बढ़ सकती हैं. भाजपा पार्षद को इंदौर जिला अदालत ने दुष्कर्म के केस में जमानत दे दी है. इसकी जानकारी मिलते ही दुष्कर्म पीड़िता भी जिला अजालत पहुंच गई. पीड़ित महिला ने कोर्ट में आवेदन लगाकर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की है. कोर्ट ने महिला की याचिका को गंभीरता से लेकर नोटिस जारी किए हैं. संभावना है कि कोर्ट द्वारा बीजेपी पार्षद की जमानत याचिका रद्द हो जाएगी.

आरोपी को कई शर्तों पर मिली जमानत

मामले के अनुसार भाजपा पार्षद शानू शर्मा पर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. इसके बाद शानू शर्मा ने गिरफ्तारी की डर से अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगाई. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कई शर्तें लगाकर आरोपी शानू शर्मा को जमानत दे दी. इसकी जानकारी मिलने पर महिला आहत हुई. लोगों की सलाह पर महिला ने जिला अदालत में याचिका दायर की. इसमें कहा गया है कि उसे आरोपी से खतरा है. इसलिए आरोपी की जमानत रद्द की जाए.

महिला की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी को

पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई अब 22 जनवरी को होनी है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रीतेश राठौर ने ये जानकारी दी. महिला का कहना है कि आरोपी सत्ता पक्ष का दबंग नेता है. उसका इलाके में रसूख है. उसकी जमानत होने से वह स्वतंत्र घूम रहा है. इससे उसे जान का खतरा बना हुआ है.

इंदौर: बीजेपी पार्षद शानू शर्मा की एक बार फिर मुसीबतें बढ़ सकती हैं. भाजपा पार्षद को इंदौर जिला अदालत ने दुष्कर्म के केस में जमानत दे दी है. इसकी जानकारी मिलते ही दुष्कर्म पीड़िता भी जिला अजालत पहुंच गई. पीड़ित महिला ने कोर्ट में आवेदन लगाकर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की है. कोर्ट ने महिला की याचिका को गंभीरता से लेकर नोटिस जारी किए हैं. संभावना है कि कोर्ट द्वारा बीजेपी पार्षद की जमानत याचिका रद्द हो जाएगी.

आरोपी को कई शर्तों पर मिली जमानत

मामले के अनुसार भाजपा पार्षद शानू शर्मा पर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. इसके बाद शानू शर्मा ने गिरफ्तारी की डर से अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगाई. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कई शर्तें लगाकर आरोपी शानू शर्मा को जमानत दे दी. इसकी जानकारी मिलने पर महिला आहत हुई. लोगों की सलाह पर महिला ने जिला अदालत में याचिका दायर की. इसमें कहा गया है कि उसे आरोपी से खतरा है. इसलिए आरोपी की जमानत रद्द की जाए.

महिला की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी को

पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई अब 22 जनवरी को होनी है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रीतेश राठौर ने ये जानकारी दी. महिला का कहना है कि आरोपी सत्ता पक्ष का दबंग नेता है. उसका इलाके में रसूख है. उसकी जमानत होने से वह स्वतंत्र घूम रहा है. इससे उसे जान का खतरा बना हुआ है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.