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रेलवे के 13 जुर्माने-सजा, जानिए ट्रेन में किस गलती पर क्या सजा, क्या कहता भारतीय रेल का नियम? - INDIAN RAILWAYS

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 17, 2024, 1:37 PM IST

Updated : Sep 17, 2024, 2:16 PM IST

भारतीय रेल (RAILWAYS FINE RULES) में सफर के दौरान आपकी एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है. चलिए जानते हैं रेलवे के 13 तरह के जुर्माने और सजा के बारे में. (INDIAN RAILWAYS)

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ट्रेन में किस गलती पर क्या जुर्माना जान लीजिए. (photo credit: getty images)

RAILWAYS FINE RULES: लखनऊ: भारतीय रेल से सफर करने के दौरान अक्सर कई बार यात्री जाने अनजाने या फिर जानबूझकर ऐसी गलती कर डालते हैं जिसमें उन्हें भुगतना पड़ जाता है. कई बार तो रेलवे की तरफ से जुर्माना भरकर छूट जाते हैं और कई बार सजा तक झेलनी पड़ती है. इतना ही नहीं कई बार तो जुर्माना और सजा दोनों ही हो जाती हैं. आइए जानते हैं कि किस गलती के एवज में कितना जुर्माना लगता है और कितनी सजा का प्रावधान है.

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रेलवे के नियम जान लीजिए. (photo credit: etv bharat gfx)



किस गलती पर क्या सजा?

  • ट्रेन में सफर करने के दौरान किसी कोच में अगर कोई यात्री शराब पीता है या फिर किसी के साथ अभद्रता करता है तो रेलवे की तरफ से ₹500 के जुर्माने के साथ ही छह माह के जेल की सजा का प्रावधान है.
  • किसी रेल कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर छह माह की जेल और ₹1000 के जुर्माने का प्रावधान है.
  • ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को चोट पहुंचाने या ऐसा करने की कोशिश करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान
  • रेलवे की तरफ से महिलाओं के लिए रिजर्व कोच में जबरन प्रवेश करने पर ₹500 जुर्माने की व्यवस्था.
  • ट्रेन के संचार साधनों में बाधा डालने पर एक हजार रुपए और एक साल तक की सजा का प्रावधान.
  • ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने पर जहां से सफर प्रारंभ किया है और जहां तक यात्री को जाना है वहां तक का कुल किराया और न्यूनतम 250 रुपये अतिरिक्त जुर्माना.

  • ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करने पर तीन माह की जेल, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन में बिल चिपकाने छह माह की जेल के साथ 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन में दलाली करने पर तीन साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर तीन माह की जेल और 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान.

  • ट्रेन में अतिक्रमण करने पर छह माह की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन में उपद्रव फैलाने या कूड़ा फेंकने पर पहली बार अपराध करने पर 100 रुपये का जुर्माना, दूसरे और बाद के अपराधों में 250 रुपये का जुर्माना और एक माह तक की जेल की सजा का प्रावधान.
  • ट्रेन की पटरियों को गलत तरीके से पार करने पर रेलवे की धारा 147 के तहत कार्रवाई का प्रावधान, छह माह के जेल की सजा या फिर ₹1000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान.




    क्या कहते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ: पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता का कहना है कि रेलवे में हर गलती के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान है. विभिन्न तरह की गलतियों के लिए ढाई सौ रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना है और एक माह से लेकर एक साल तक की जेल का भी प्रावधान किया गया है. गलती करने वालों पर रेलवे की तरफ से कार्रवाई की जाती है.

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RAILWAYS FINE RULES: लखनऊ: भारतीय रेल से सफर करने के दौरान अक्सर कई बार यात्री जाने अनजाने या फिर जानबूझकर ऐसी गलती कर डालते हैं जिसमें उन्हें भुगतना पड़ जाता है. कई बार तो रेलवे की तरफ से जुर्माना भरकर छूट जाते हैं और कई बार सजा तक झेलनी पड़ती है. इतना ही नहीं कई बार तो जुर्माना और सजा दोनों ही हो जाती हैं. आइए जानते हैं कि किस गलती के एवज में कितना जुर्माना लगता है और कितनी सजा का प्रावधान है.

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रेलवे के नियम जान लीजिए. (photo credit: etv bharat gfx)



किस गलती पर क्या सजा?

  • ट्रेन में सफर करने के दौरान किसी कोच में अगर कोई यात्री शराब पीता है या फिर किसी के साथ अभद्रता करता है तो रेलवे की तरफ से ₹500 के जुर्माने के साथ ही छह माह के जेल की सजा का प्रावधान है.
  • किसी रेल कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर छह माह की जेल और ₹1000 के जुर्माने का प्रावधान है.
  • ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को चोट पहुंचाने या ऐसा करने की कोशिश करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान
  • रेलवे की तरफ से महिलाओं के लिए रिजर्व कोच में जबरन प्रवेश करने पर ₹500 जुर्माने की व्यवस्था.
  • ट्रेन के संचार साधनों में बाधा डालने पर एक हजार रुपए और एक साल तक की सजा का प्रावधान.
  • ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने पर जहां से सफर प्रारंभ किया है और जहां तक यात्री को जाना है वहां तक का कुल किराया और न्यूनतम 250 रुपये अतिरिक्त जुर्माना.

  • ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करने पर तीन माह की जेल, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन में बिल चिपकाने छह माह की जेल के साथ 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन में दलाली करने पर तीन साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर तीन माह की जेल और 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान.

  • ट्रेन में अतिक्रमण करने पर छह माह की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान.
  • ट्रेन में उपद्रव फैलाने या कूड़ा फेंकने पर पहली बार अपराध करने पर 100 रुपये का जुर्माना, दूसरे और बाद के अपराधों में 250 रुपये का जुर्माना और एक माह तक की जेल की सजा का प्रावधान.
  • ट्रेन की पटरियों को गलत तरीके से पार करने पर रेलवे की धारा 147 के तहत कार्रवाई का प्रावधान, छह माह के जेल की सजा या फिर ₹1000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान.




    क्या कहते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ: पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता का कहना है कि रेलवे में हर गलती के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान है. विभिन्न तरह की गलतियों के लिए ढाई सौ रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना है और एक माह से लेकर एक साल तक की जेल का भी प्रावधान किया गया है. गलती करने वालों पर रेलवे की तरफ से कार्रवाई की जाती है.

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Last Updated : Sep 17, 2024, 2:16 PM IST
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