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अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला; राहुल गांधी के मानहानि केस में नहीं हुई सुनवाई, अब 23 अगस्त को पेशी - Rahul Gandhi Defamation Case

मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 का है, जहां राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी.

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गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 12, 2024, 2:59 PM IST

सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मानहानि केस में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. सुलतानपुर MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज सोमवार को अवकाश पर रहे. इस कारण नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख दी है. इससे पहले 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज हुआ था.

मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 का है, जहां राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी. करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही, अंत में दिसम्बर 2023 में मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था.

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जनवरी 2024 में राहुल गांधी की ओर से सीनियर अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला पेश हुए, जिसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर उनको जमानत दी थी. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में हाजिर होना था.

जिसके लिए 13 पेशियां पड़ गई, जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है. मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं. मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं. राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की थी.

ये भी पढ़ेंः सुलतानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी टली, 18 जून को पेश होंगे

सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मानहानि केस में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. सुलतानपुर MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज सोमवार को अवकाश पर रहे. इस कारण नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख दी है. इससे पहले 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज हुआ था.

मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 का है, जहां राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी. करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही, अंत में दिसम्बर 2023 में मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था.

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जनवरी 2024 में राहुल गांधी की ओर से सीनियर अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला पेश हुए, जिसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर उनको जमानत दी थी. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में हाजिर होना था.

जिसके लिए 13 पेशियां पड़ गई, जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है. मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं. मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं. राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की थी.

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